Rahul Gandhi की संसद सदस्यता रद्द, जारी हुआ नोटिफिकेशन

vickynedrick@gmail.com | Nedrick News Published: 24 मार्च 2023, 05:30 AM Updated: 24 मार्च 2023, 05:30 AM
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कांग्रेस नेता और केरल के वायनाड़ से लोकसभा सांसद राहुल गांधी (Rahul Gandhi disqualified from Lok Sabha) की सदस्यता रद्द हो गई है. गुरुवार को सूरत कोर्ट द्वारा सुनाए गए फैसले के बाद यह एक्शन लिया गया है. हालांकि, इसकी संभावना पहले से ही जताई जा रही थी लेकिन अब उनकी सदस्यता रद्द होने की खबर आधिकारिक रूप से सामने आ गई है.

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राहुल की संसद सदस्यता हुई रद्द 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) के सरनेम को लेकर टिप्पणी करने के मामले में सूरत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट (Surat Court) ने गुरुवार को सुनवाई के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को दोषी करार दे दिया है और  सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई है. जिसके बाद ये अनुमान लगाया जा रहा था कि राहुल गांधी की संसद की सदस्यता भी जा सकती है. लेकिन अब ये अनुमान सच साबित हो गया है.  दरअसल, राहुल गांधी को की सदस्यता खत्म करने का नोटिस जारी कर दिया है। लोकसभा सचिवालय ने नोटिफिकेशन में कहा है कि सूरत के चीफ जूडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में राहुल गांधी को मानहानि मामले में 2 साल की सजा सुनाई गई है। ऐसे में केरल के वायनाड से सांसद राहुल गांधी की संसद सदस्यता 23 मार्च 2023 से समाप्त की जाती है। नोटिफिकेशन में संविधान के आर्टिकल 102 (1) (e) के सेक्शन 8 के पीपल ऑफ रिप्रजेंटेशन एक्ट, 1951 के तहत ये फैसला किया गया है

राहुल को भेजा गया नोटिस 

वहीं लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह के नाम से जारी इस नोटिफिकेशन की कॉपी राहुल गांधी को भी भेज दी गई है। इसके अलावा राहुल की सदस्यता जाने का नोटिस राष्ट्रपति सचिवालय, मुख्य चुनाव अधिकारी तिरुवनंतपुरम, केरल, एनडीएमसी से सचिव इसके अलावा लोकसभा सचिवालय के सभी ब्रांच को भेजा गया है और अब इस फैसले के बाद अब राहुल संसद में नजर नहीं आयेंगे. 

जानिए क्या था मामला 

ये मामला 2019 का है जब वायनाड से लोकसभा सदस्य राहुल गांधी ने आम चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में आयोजित जनसभा में पीएम मोदी के सरनेम को लेकर टिप्प्णी की थी. राहुल गाँधी ने कहा कि, ‘क्यों सभी चोरों का समान उपनाम मोदी ही होता है?’ “नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, विजय माल्‍या, अनिल अंबानी और नरेंद्र मोदी… चोरों का ग्रुप है. आपकी जेब से पैसे लेते हैं.. किसानों, छोटे दुकानदारों से पैसा छीनते हैं. और उन्हीं 15 लोगों को पैसा देते हैं. आपको लाइन में खड़ा करातेते हैं. बैंक में पैसा डलवाते हैं और ये पैसा नीरव मोदी लेकर चला जाता है. इन सब चोरों के नाम मोदी-मोदी-मोदी कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी और अभी ढूंढेंगे तो और मोदी निकलेंगे.” 

राहुल के खिलाफ दर्ज हुआ केस   

राहुल की इस टिप्पणी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पुरनेश मोदी ने याचिका दायर कराई थी. जिसके बाद उन पर मानहानि कर मामला दर्ज हुआ था. राहुल गांधी के खिलाफ IPC की धारा 499, 500 के तहत अपराध दर्ज किया गया था. इस मामले में वे आज तीसरी बार कोर्ट में पेश हुए हैं. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एचएच वर्मा की अदालत ने पिछले सप्ताह दोनों पक्षों की दलीलों की अंतिम सुनवाई की थी और फैसला सुनाने के लिए 23 मार्च की तारीख तय की थी और अब सुनवाई के बाद कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी करार दे दिया है और अब उनकी संसद सदस्यता भी रद्द कर दी गयी है. 

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