अक्सर अपने भाषणों में कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) पीएम मोदी पर कई सारे आरोप लगा चुके हैं फिर वो संसद हो या कोई रैली लेकिन इस बार राहुल गाँधी को मोदी नाम लेना भारी पड़ गया है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) के सरनेम को लेकर टिप्पणी करने के मामले में सूरत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट (Surat Court) ने गुरुवार को सुनवाई के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को दोषी करार दे दिया है और अब सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई है.
जानिए क्या है मामला
ये मामला 2019 का है जब वायनाड से लोकसभा सदस्य राहुल गांधी ने आम चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में आयोजित जनसभा में पीएम मोदी के सरनेम को लेकर टिप्प्णी की थी. राहुल गाँधी ने कहा कि, ‘क्यों सभी चोरों का समान उपनाम मोदी ही होता है?’ राहुल की इस टिप्पणी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पुरनेश मोदी ने याचिका दायर कराई थी. जिसके बाद उन पर मानहानि कर मामला दर्ज हुआ था.
इन धाराओं के तहत दर्ज हुआ मामला
राहुल गांधी के खिलाफ IPC की धारा 499, 500 के तहत अपराध दर्ज किया गया था. इस मामले में वे आज तीसरी बार कोर्ट में पेश हुए हैं. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एचएच वर्मा की अदालत ने पिछले सप्ताह दोनों पक्षों की दलीलों की अंतिम सुनवाई की थी और फैसला सुनाने के लिए 23 मार्च की तारीख तय की थी और अब सुनवाई के बाद कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी करार दे दिया है.
राहुल ने दी सफाई
वहीं इस मामले को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि, ‘मेरा इरादा गलत नहीं था. मेरे बयान से किसी को नुकसान नहीं हुआ.’ वहीं अश्विनी चौबे ने बताया कि, ‘राहुल गांधी कोर्ट के कटघरे में हैं, वे लोकतंत्र के कटघरे में भी हैं. इस मंदिर में आकर माफी मांगने की भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं.’ ‘बता दें, दोषी करार दिए जाने से राहुल गांधी की सदस्यता पर खतरा बन गया है.
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