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सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश, ‘अगले 24 घंटे में जारी होनी चाहिए मेयर चुनाव की अधिसूचना’

vickynedrick@gmail.com | Nedrick News Published: 17 Feb 2023, 12:00 AM | Updated: 17 Feb 2023, 12:00 AM

MCD इलेक्शन को आज ढाई महीने से ऊपर होने हो आ रहे हैं लेकिन अभी दिल्ली के मेयर का चुनाव नहीं हो पाया है. इस मामले को संज्ञान में लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 24 घंटे के अन्दर मेयर चुनाव कि अधिसूचना जारी करने के आदेश दिए हैं. साथ ही इस बात की पुष्टि भी की है इस चुनाव में नामित सदस्य यानी एल्डरमैन वोट नहीं दाल सकेंगे. क्योंकि उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं है. इस आदेश के बाद आप को बड़ी राहत मिली है क्योंकि आप शुरू से ही एल्डर मैन वोटिंग का विरोध करते आ रही है.

फैसले पर केजरीवाल ने जाहिर की प्रतिक्रिया

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविन्द केजरीवाल ने कोर्ट को धन्यवाद देते हुए ट्विटर पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है जिसमे उन्होंने लिखा है कि, “SC का आदेश जनतंत्र की जीत. SC का बहुत बहुत शुक्रिया. ढाई महीने बाद अब दिल्ली को मेयर मिलेगा. ये साबित हो गया कि LG और बीजेपी मिलकर आये दिन दिल्ली में कैसे ग़ैरक़ानूनी और असंवैधानिक आदेश पारित कर रहे हैं.”

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फैसले का आम आदमी पार्टी ने किया स्वागत

आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है. पार्टी के विधायक और प्रवक्ता सौरभ भरद्वाज ने तवीत कर लिखा है कि, “दुख की बात है कि एलजी साब के वकील एमसीडी में असंवैधानिक तरीकों पर जोर दे रहे थे,आशा है कि एलजी साब और बीजेपी आज के माननीय एससी फैसले से सीख लेंगे.

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देश की शीर्ष अदालत का बहुत-बहुत धन्यवाद. आज साबित हो गया – LG साब ग़ैर सांविधानिक और ग़ैर क़ानूनी काम करते हैं और डंके की चोट पर करते हैं । क्या हर बात पर दिल्ली के लोगों को बार बार कोर्ट जाना पड़ेगा ? इसका भी समाधान माननीय उच्चतम न्यायालय ही निकाल सकते हैं . माननीय उच्चतम न्यायालय ने आम आदमी पार्टी की बात मानी, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है – 

1. मनोनीत पार्षद वोट नहीं कर सकते 

2. पहले मेयर का चुनाव होगा, मेयर ही डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमिटी चुनाव करवायेगी 

भाजपा और एलजी सब आज सारे देश के सामने एक्सपोज़ हो गए. सत्यमेवजयते.

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