आजम खान के बेटे को पहले मिली दो साल की सजा, फिर विधायिकी छिनी और अब लगा एक और झटका

vickynedrick@gmail.com | Nedrick News Published: 18 फ़रवरी 2023, 05:30 AM Updated: 18 फ़रवरी 2023, 05:30 AM
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आजम खान के बेटे अब्दुल्ला को लगा एक और झटका 

हाल ही में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान (Aajam Khan ) के बेटे अब्दुल्ला आजम खान (Abdullah Azam Khan) को दो साल की सजा सुनाई गयी है. वहीं ये सजा मिलने के बाद आजम खान के बेटे की विधायिकी छिन गई है तो वहीं आजम खान के बेटे अब्दुल्ला को एक और झटका लगा है. 

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 वोट देने का अधिकार हुआ समाप्त

जानकारी के अनुसार, 15 पुराने मामले में दोषी पाए जाने पर आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला को दो साल की सजा सुनाई गयी थी. वहीं अब अब्दुल्ला की विधायकी जाने के बाद शुक्रवार को रामपुर विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची (voter list) से नाम हटा दिया गया है. उत्तर प्रदेश विधानसभा से अब्दुल्ला आजम को अयोग्य घोषित कर दिया गया था. जिसके बाद रामपुर से बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को पत्र लिखा था और अब  अब्दुल्ला के वोट देने का अधिकार भी समाप्त कर दिया गया. इससे पहले आजम खान का नाम भी वोटर लिस्ट से काटा जा चुका है.

इस मामले में सुनाई गई सजा

यह मामला 2008 का था, जब आजम खान की उस गाड़ी को रोका गया था जिसमें काले शीशे लगे थे. काले शीशों पर फिल्म चढ़ी हुई थी और लाल बत्ती के साथ हूटर भी लगा हुआ था. गाड़ी चेकिंग के दौरान ना तो उसमें सवार लोग गाड़ी के कागज दिखा पाए थे और ना ही ड्राइविंग लाइसेंस दिखाया था. जब कागज मांगा गया तो अफरा-तफरी मचा कर लॉ एंड ऑर्डर खराब करने की कोशिश की गई थी. इसी मामले में आजम खान को सजा सुनाई गई है. 15 साल पुराने मामले में मुरादाबाद की एमपी-एमएलए कोर्ट ने आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को 2-2 साल की सजा सुनाई थी. जिसके बाद स्वार सीट से विधायक अब्दुल्ला की विधानसभा सदस्यता भी रद्द कर दी गई थी. उनकी विधायकी जाने के बाद 13 फरवरी को उनकी सीट को खाली भी घोषित कर दिया गया है.

दूसरी बार रद्द की गई सदस्यता

आपको बता दें कि य़ह दूसका मौका है जब अब्दुल्ला आजम की सदस्यता गई है. पहली बार हाईकोर्ट ने अब्दुल्ला आजम की सदस्यता रद्द की थी. क्योंकि तब उनकी आयु 25 वर्ष से कम थी. सपा के टिकट पर अब्दुल्ला खान 11 मार्च, 2017 को विधायक चुने गए थे. सुप्रीम कोर्ट ने इस महीने की शुरुआत में अब्दुल्ला आजम की समीक्षा याचिका को खारिज कर दिया था.  अब्‍दुल्‍ला आजम खान पिछले वर्ष हुए विधानसभा चुनाव में रामपुर जिले के स्वार विधानसभा क्षेत्र से उत्तर प्रदेश विधानसभा क्षेत्र से उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे. 

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