Imran Khan News: देशभर में कथित ‘वोट चोरी’ और मतदाता सूची में गड़बड़ी को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग लगातार तेज होती जा रही है। इस मुद्दे ने अब एक बड़े राजनीतिक विवाद का रूप ले लिया है, जिसके विरोध में देश के विभिन्न हिस्सों में तीखे प्रदर्शन और आंदोलन देखने को मिल रहे हैं।
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Imran Khan को भारत छोड़ने का नोटिस
मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, बॉलीवुड अभिनेता और आमिर खान के भांजे इमरान खान को मुंबई पुलिस और विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (FRRO) ने 28 अक्टूबर 2026 तक भारत छोड़ने का नोटिस जारी किया है।
बता दें कि इमरान खान ने 10 अक्टूबर 2026 को मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) के एक विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया था। यह प्रदर्शन मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) में कथित अनियमितताओं को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग के लिए आयोजित किया गया था। इस दौरान पुलिस ने इमरान खान को हिरासत में भी लिया था। भाजपा नेता किरीट सोमैया की शिकायत के बाद इस मामले में यह बड़ी कार्रवाई की गई है।
इमरान खान का जन्म अमेरिका के विस्कॉन्सिन में हुआ था, जिसके कारण उनके पास अमेरिकी नागरिकता और अमेरिकी पासपोर्ट है। भारत में रहने और काम करने के लिए वह ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया (OCI) कार्ड का इस्तेमाल करते हैं।
इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट, 2025 (की धारा 7 और 29) के नियमों के अनुसार, किसी भी विदेशी नागरिक या ओसीआई कार्ड धारक को भारतीय धरती पर किसी भी प्रकार के राजनीतिक विरोध प्रदर्शन या राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने की अनुमति नहीं है। इसी नियम (वीजा शर्तों) के उल्लंघन के आरोप में उनके खिलाफ यह ‘लीव इंडिया’ (भारत छोड़ो) नोटिस जारी किया गया है।
अमेरिकी नागरिक हैं Imran Khan
इमरान खान का जन्म 13 जनवरी 1983 को अमेरिका के विस्कॉन्सिन राज्य के मैडिसन शहर में हुआ था। उनके पिता अनिल पाल (सॉफ्टवेयर इंजीनियर) और मां नुज़हत खान (आमिर खान की बहन) उस समय अमेरिका में थे। अमेरिका में जन्म होने के कारण नियमतः उन्हें वहां की नागरिकता और अमेरिकी पासपोर्ट मिला हुआ है। जब इमरान (Imran Khan) करीब तीन साल के थे, तब उनके माता-पिता का तलाक हो गया, जिसके बाद वह अपनी मां के साथ मुंबई आ गए। भारत में रहने, शिक्षा हासिल करने और बॉलीवुड फिल्मों में काम करने के बावजूद उन्होंने कभी भारतीय नागरिकता नहीं ली।
वह भारत में ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया (OCI) कार्ड के जरिए रह रहे हैं, जिसके कारण कानूनन उन्हें एक विदेशी नागरिक (Foreign National) ही माना जाता है। यही वजह है कि उन पर भारत के राजनीतिक प्रदर्शनों में हिस्सा न लेने का नियम लागू होता है, जिसका उल्लंघन करने पर उन्हें 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का नोटिस मिला है।
भाजपा के पूर्व सांसद दर्ज कराई थी शिकायत
इस मामले में मुख्य कार्रवाई भाजपा के पूर्व सांसद किरीट सोमैया की शिकायत के बाद शुरू हुई। सोमैया ने मुंबई पुलिस (गामदेवी पुलिस स्टेशन) और विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (FRRO) में आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने सबूत सौंपते हुए आरोप लगाया था कि इमरान खान एक विदेशी (अमेरिकी) नागरिक हैं। इसके बावजूद वे भारत में आकर राजनीतिक गतिविधियों और विरोध प्रदर्शनों में हिस्सा ले रहे हैं, जो उनके ओसीआई (OCI) स्टेटस के नियमों और वीजा शर्तों का सीधा उल्लंघन और दुरुपयोग है।
क्या कहते है नियम
इमरान खान के मामले में कानूनी नियमों को मुख्य रूप से दो भागों में समझा जा सकता है: भारतीय कानून के अनुसार, इमरान खान एक अमेरिकी नागरिक हैं और ओसीआई (OCI) कार्डधारक होने के बावजूद कानूनी तौर पर एक विदेशी नागरिक (Foreign National) ही माने जाते हैं। भारत के नए आप्रवास और विदेशी अधिनियम, 2025 की धारा 7 और 29 के तहत विदेशी नागरिकों को भारतीय धरती पर किसी भी प्रकार के राजनीतिक आंदोलनों, प्रदर्शनों या रैलियों में शामिल होने की अनुमति नहीं है।
इसके अलावा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 (अभिव्यक्ति और शांतिपूर्ण प्रदर्शन की स्वतंत्रता) केवल भारत के नागरिकों के लिए है, विदेशियों के लिए नहीं। नागरिकता अधिनियम की धारा 7B और 7D के तहत राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लेना वीजा शर्तों का सीधा उल्लंघन है, जिसके आधार पर सरकार को उनका ओसीआई स्टेटस रद्द करने और ‘भारत छोड़ो नोटिस’ जारी करने का पूरा कानूनी अधिकार है।












































