जानिए कौन हैं अतीक अहमद को उम्रकैद की सजा देने वाले जस्टिस दिनेश शुक्ला

vickynedrick@gmail.com | Nedrick News Published: 29 मार्च 2023, 05:30 AM Updated: 29 मार्च 2023, 05:30 AM
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माफिया गैंग लीडर (Gang leader), हिस्ट्रीशीटर (history sheeter) और बाहुबली के नाम से मशहूर अतीक अहमद (Atiq Ahmed) को उमेश पाल अपहरण (umesh pal kidnapping) के 17 साल पुराने मामले की सुनवाई के लिए गुजरात से हाई सिक्यूरिटी के बीच प्रयागराज (Prayagraj) लाया गया और उसके बाद कोर्ट में उसकी पेशी हुई. प्रयागराज की स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट (Special MP-MLA Court of Prayagraj) ने अतीक अहमद को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा दी है और ये सजा जस्टिस दिनेश चंद्र शुक्ला (Justice Dinesh Chandra Shukla) ने सुनाई है. वहीं इस पोस्ट के जरिए हम आपको इस बात की जानकारी देने जा रहे हैं कि जस्टिस दिनेश चंद्र शुक्ला कौन है जिनके आदेश पर अतीक को साबरमती जेल (Sabarmati Jail) से यूपी लाया गया है और उन्हें उम्रकैद की सजा दी.  जस्टिस दिनेश चंद्र शुक्ला अभी तक कई नेताओं को अलग-अलग मामलों में सजा सुनाई है और उमेश पाल अपहरण केस उनका तीसरा हाई प्रोफाइल केस हैं जिसमे उन्होंने अपराधी को सजा दी है. 

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जानिए कौन है जस्टिस दिनेश चंद्र शुक्ला

जस्टिस दिनेश चंद्र शुक्ला उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के रहने वाले हैं और उनका जन्म 1 जनवरी 1968 को हुआ है. साल 2009 बैच के न्यायिक अधिकारी दिनेश शुक्ला ने बीकॉम, एमकॉम, एलएलबी और पीएचडी की डिग्री भी हासिल की है. वहीं न्यायिक सेवा में आने के बाद 21 अप्रैल 2009 को उन्होंने भदोही के ज्ञानपुर में बतौर ज्यूडिशल मैजिस्ट्रेट अपने करियर की शुरुआत करी और साल 2011 में वह इलाहाबाद के अडिशनल सिविल जज (जूनियर डिविजन) के रूप में अपनी सेवा दी. इसके अलावा, उन्होंने एडीजे झांसी, अडिशनल डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज इलाहाबाद और मेरठ में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के सचिव के पद पर भी सेवाएं दी हैं और साल 2022 में प्रयागराज के स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट के जज बने. 

योगी के मंत्री को सुनाई सजा

वहीं प्रयागराज के स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट के जज बनने के बाद दिनेश शुक्ला ने योगी सरकार में मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी (Minister Nand Gopal Gupta Nandi) को सजा सुनाई थी. नंदी पर साल 2014 के लोकसभा चुनाव (Lok sabha election) के दौरान एक केस दर्ज हुआ था उनके ऊपर आरोप था कि उन्‍होंने सपा नेता रेवती रमण सिंह (SP leader Revati Raman Singh) की जनसभा में हिंसक हमला किया था. जिसके बाद नंदी आईपीसी की धारा 147 और 323 में दोषी करार दिए गए और उन्‍हें एक साल की कैद और 5 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई.

सपा विधायक को भी दी सजा 

इसी के साथ प्रतापुर से सपा विधायक विजमा यादव (SP MLA Vijma Yadav) को भी जज दिनेश शुक्ला  ने 22 साल पुराने एक केस में डेढ़ साल की सजा सुनाई थी. दरअसल, सपा विधायक विजमा यादव पर साल 2000 में विजमा यादव और अन्य लोगों पर पुलिस की टीम पर हमला करने का आरोप लगा था. दिनेश शुक्ला की कोर्ट ने चार बार की सपा विधायक विजमा यादव को दोषी माना था और उन्हें डेढ़ साल की सजा सुनाई थी. 

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