उमेश पाल अपहरण केस में अतीक अहमद (ateeq ahmed) को दोषी करार दे दिया गया है और कोर्ट ने उन्हें उमेश पाल अपहरण केस में उम्रकैद की सजा दी है. दरअसल, 28 मार्च को प्रयागराज की एमपी एएलए कोर्ट (MP ala court) ने 17 साल पुराने उमेश पाल अपहरण केस में अतीक अहमद दिनेश पासी और खान शौलत हनीफ को दोषी माना गया है और अभी इस मामले के सात आरोपियों पर फैसला आना बाकी है.
जानिए क्या था मामला
25 जनवरी 2005 को बसपा विधायक राजू पाल (Raju pal) की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस केस में अतीक अहमद, उसका भाई अशरफ आरोपी है. इस केस में राजू पाल के रिश्तेदार उमेश पाल मुख्य गवाह थे और उमेश पाल की गवाही रोकने के लिए 28 फरवरी 2006 को उमेश पाल का अपहरण कर लिया गया. इसके एक साल बाद उमेश पाल ने प्रयागराज के धूमनगंज थाने में साल 2007 में केस दर्ज करवाया. वहीं जब उमेश पाल पर कोर्ट में इस मामले की गवई देकर लौटा तब 24 फरवरी को उमेश पाल कोर्ट गया था. कोर्ट की कार्रवाई खत्म होने के बाद उमेश पाल अपने भतीजे की क्रेटा कार से घर वापस आ रहे थे. कोर्ट से उनका पीछा कर रहे बदमाशों ने गाड़ी से उतरते ही घर के सामने गोली मारकर उमेश पाल की हत्या कर दी थी और इसी मामले की सुनवाई की सुनवाई प्यागराज की एमपी एएलए कोर्ट में हुई.
अतीक समेत 3 को दोषी करार
अतीक समेत 3 को दोषी करार दिया गया. उमेश पाल अपहरण केस में अतीक अहमद, दिनेश पासी खान, शौलत हनीफ को 364a, 34, 120, 341, 342,504,506 धाराओं में दोषी पाया गया है. इस केस में अतीक अहमद, अशरफ, दिनेश पासी, अंसार अहमद उर्फ अंसार बाबा, खान सौलत हनीफ, फरहान, इसरार, आबिद प्रधान, आशिक मल्ली और एजाज अख्तर को आरोपी बनाया गया था. एक आरोपी अंसार अहमद की मौत हो चुकी है. अभी अतीक अहमद, अशरफ और फरहान जेल में थे. बाकी आरोपी जमानत पर हैं.
आपको बता दें, माफिया अतीक अहमद (Mafia Ateeq Ahmed) अतीक अहमद को गुजरात (Gujrat) से उत्तर-प्रदेश (Uttar pradesh) लाया गया. इस दौरान कहा जा रहा था कि रास्ते में उसका एनकाउंटर हो सकता है.