पत्नी को मोबाइल पर गलत मैसेज न भेजने की सलाह देने गए युवक की तलवार से हत्या, यूथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष को उम्रकैद

vickynedrick@gmail.com | Nedrick News Published: 23 मई 2024, 05:30 AM Updated: 23 मई 2024, 05:30 AM
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मध्य प्रदेश के श्योपुर में 4 साल पुराने हत्या के मामले में जिला न्यायालय ने आरोपी युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष धरम सिंह मीना, उनकी पत्नी और साले समेत तीन लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 23 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यह मामला 2020 का है। विवाद की शुरुआत महिला को गलत मैसेज भेजने से हुई। आगे चलकर ये विवाद इतना बढ़ गया कि एक युवक की जान चली गई। आइए आपको बताते हैं घटना से जुड़ा पूरा मामला।

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जानिए पूरा मामला

जिला अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी ने बताया, 21 मार्च 2020 को विवाद में घायल फरियादी ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। एफआईआर में लिखा था, “मैं और मेरे चाचा का लडक़ा रमन मीणा व उसकी पत्नी अनीता के साथ कुहांजापुर गांव से श्योपुर क्रेशर कॉलोनी स्थित धर्मसिंह मीणा के घर गए थे। वहां मेरे भाई रमन मीणा ने धर्मसिंह से कहा कि तू मेरी घरवाली के मोबाइल पर गलत मैसेज मत डाला करो। इसी बात पर धर्मसिंह मीणा व उसकी पत्नी सपना और एक अन्य व्यक्ति ने गाली गलौच शुरू कर दी। जब मना किया तो धर्म सिंह ने रमन मीणा को तलवार मारी जो, उसके सिर में लगी। जिससे गंभीर चोट आई। वहीं एक अन्य ने मारपीट की। मुझे रमन मीणा ने बचाया तो सपना मीणा ने रमन मीणा की लाठी से मारपीट की, तो मौके पर अनीता ने हमें बचाया।”

इलाज के दौरान हुई मौत

खबरों की मानें तो हमले के दौरान आरोपी युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष धर्म सिंह मीणा ने तलवार से वार कर रमन सिंह की हत्या कर दी थी और उनकी पत्नी और भाई गंभीर रूप से घायल हो गए थे।  जबकि इलाज के दौरान घायल रमन उर्फ राधारमण मीना को श्योपुर से कोटा और कोटा से जयपुर रैफर किया गया। जयपुर में उपचार के दौरान रमन की मौत हो गई।

जांच के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 324, 323, 294, 506, 34, 302 और आर्म्स एक्ट की धारा 25 (2) के तहत मामला दर्ज कर कोर्ट में आरोप पत्र पेश किया।  इस वारदात के बाद कोतवाली थाना पुलिस ने यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष धर्मसिंह मीणा उसकी पत्नी और साले को आरोपी बनाया था। चार साल की सुनवाई के बाद श्योपुर जिला कोर्ट ने तीनो आरोपियों को युवक की हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन करावास की सजा सुनाई। आरोपियों के खिलाफ बाद में धारा 302/34 भादवि में आजीवन सश्रम कारावास और विभिन्न धाराओं में कुल 23 हजार रुपए का जुर्माना से दंडित किया।

आपको बता दें कि एक हफ्ते पहले ही कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए 6 बार के विधायक रामनिवास रावत के बेटे अनिरुद्ध रावत की जगह धर्म सिंह मीना को यूथ कांग्रेस का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया था।

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