नोएडा-ग्रेटर नोएडा में जमीन लेने की कर रहे हैं प्लानिंग, तो इससे पहले जरूर पढ़ लें DM का ये आदेश!

vickynedrick@gmail.com | Nedrick News Published: 30 जुलाई 2021, 05:30 AM Updated: 30 जुलाई 2021, 05:30 AM
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दिल्ली या इसके आसपास के इलाके में अपना घर होना एक बड़ी बात है। कई लोग ये सपना देखते हैं कि वो दिल्ली-NCR में अपना आशियाना बसाएं। लेकिन गड़बड़ तब हो जाती है, जब वो जमीन खरीदने की वजह से किसी फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं। भूमाफिया लोगों को घर दिलाने का सपना तो जरूर दिखाते हैं, लेकिन इस दौरान उन्हें अपने झांसे में लेकर डूब क्षेत्र या गैरकानूनी जमीन बेच देते हैं। जब प्रशासन अवैध निर्माण पर एक्शन लेने के लिए पहुंचते है, तो उन लोगों को सच्चाई पता चलती है, लेकिन तब तक काफी देर हो जाती है। 

DM ने किया लोगों को अलर्ट

प्रशासन का दावा है कि वो इनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन तब भी भूमाफिया बाज आने का नाम नहीं ले रहे। इसलिए अब लोगों के इन भूमाफियाओं के चुंगल से बचाने के लिए गौतमबुद्ध नगर प्रशासन भी लगातार लोगों को अलर्ट कर रहा है। 

भूमाफिया गैरकानूनी जमीन लोगों को बेच रहे

हाल ही में गौतमबुद्ध नगर के डीएम ने एक आदेश जारी करते हुए नोएडा और ग्रेटर नोएडा के लोगों को सचेत करते हुए कहा कि खेती की जमीन को आवासीय बताकर भूमाफिया बेच रहे हैं। ये गैरकानूनी है। ये लोग ऐसी जगहों पर मकान और प्लॉट बनाकर बेच रहे हैं, जहां बाढ़ का पानी आने की वजह से ज्यादा नुकसान होने की संभावना होती है। 

डीएम सुहास एलवाई ने के मुताबिक हिंडन और यमुना नदी के खादर इलाके में मकान और प्लॉट के नाम पर जमीन बेची जा रही है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण साफ तौर पर बता चुका है कि ये इलाका नदियों का डूब क्षेत्र हैं। अगर बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है, तो यहां सबसे ज्यादा जान-माल का नुकसान होगा।  

अब लेनी होगी दो NOC

इसके अलावा जनता को ठगी से बचाने के लिए एक बड़ा फैसला भी लिया। जिसके मुताबिक अब खादर इलाके में खेती की जमीन की रजिस्ट्री कराने से पहले दो NOC लेनी होगी। इसके लिए एडीएम फाइनेंस और संबंधित अथॉरिटी जैसे नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना अथॉरिटी से NOC लेनी की जरूरत होगी। जिसके बाद ही जमीन की रजिस्ट्री हो पाएगी। 

प्लॉट या जमीन बेचने के नाम पर जो धोखाधड़ी हो रही है और सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया जा रहा है, उसको रोकने के मकसद से ही डीएम ने आदेश जारी किया। आदेश में साफ तौर पर ये बताया गया है कि अब नोएडा-ग्रेटर नोएडा में जमीन की खरीद-फरोख्त करने से पहले दो विभागों से NOC लेना होगा। 

डीएम ने कहा कि वो भूमाफिया जो इस तरह का काम कर लोगों को ठगने की कोशिश कर रहे है, उन पर प्रशासन तो एक्शन ले ही रहा है। लेकिन लोगों को भी सचेत रहने की जरूरत है। इन जालसाजों की बातों में आने से बचने चाहिए।

गौरतलब है कि प्रशासन बता चुका है कि खादर इलाके में अवैध तरीके से कई फार्म हाउस से बना लिए गए हैं, जिसमें से कुछ पर एक्शन लेते हुए तोड़ा भी जा चुका है। 

70 साल बाद वायुसेना की जमीन से अवैध कब्जा हटा

यही नहीं नोएडा के यमुना डूब क्षेत्र के नंगला नंगली और नंगली साखपुर गांवों में सेना की जमीन अवैध कब्जा जमा लिया था। ये जमीन 161 एकड़ की थी, जिसकी कीमत 400 करोड़ थी। यही नहीं इस जमीन पर तो फॉर्म हाउस बनाकर बेच भी दिया गया था। हालांकि इस मामले में जनवरी 2021 में ही बड़ा एक्शन लिया गया और जमीन पर से कब्जा हटाया गया। 70 सालों बाद जिला प्रशासन ने वायु सेना की 161 एकड़ भूमि को रक्षा मंत्रालय के नाम दर्ज किया था।

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