जानिए क्या है आदर्श आचार संहिता, जो चुनाव के दौरान होता है लागू

vickynedrick@gmail.com | Nedrick News Published: 03 नवम्बर 2022, 05:30 AM Updated: 03 नवम्बर 2022, 05:30 AM
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इस जगह और इस दिन से लागू होता है आदर्श आचार संहिता 

देश में जब भी चुनाव होते हैं तो देश में आदर्श आचार संहिता यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट (Model Code of Conduct) भी लागू हो जाता है. लेकिन कई लोगों को इस बात की जानकारी नहीं होती है कि आदर्श आचार संहिता क्या है और कौन., कब इसे लागू करता है और इस दौरान क्या-क्या काम नहीं होते हैं. 

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जानिए क्या है आदर्श आचार संहिता

चुनाव की तारीख का ऐलान होते ही आदर्श आचार संहिता यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट (Model Code of Conduct) लागू हो जाता है. वहीं इस आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद जिस भी राज्य में चुनाव हो रहे हैं वहां का  पूरा सिस्टम चुनाव आयोग के कंट्रोल में आ जाता है और यह सिस्टम वोटिंग और परिणाम आने तक आयोग के नियंत्रण में रहेगा।

आचार संहिता के दौरन इन नियमों करना होगा पालन

आचार संहिता  लागू रहने तक सार्वजनिक धन का प्रयोग किसी खास पॉलिटिकल पार्टी या लीडर के लिए नहीं होगा। वहीं जो भी इन नियमों का उल्लघंन करता है उन्हें दंडित किया जाता है। वहीं इन नियमों के तहत कोई पार्टी या नेता सरकारी वाहन, सरकारी विमान या फिर सरकारी बंगले का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए नहीं करेगा। कोई भी पार्टी या लीडर अपनी सभाओं में या संकल्प पत्रों-चुनावी घोषणा पत्रों में धर्म या जाति के आधार पर वोट नहीं मांग सकेगा।

सरकार भी नहीं कर सकती ये काम 

आचार संहिता लागू होने के बाद सरकार किसी तरह के ऐलान नहीं कर सकती। साथ ही लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम भी आयोजित नहीं किए जा सकते। वहीं अगर कोई किसी तरह की जनसभा या रैली करना चाहता है, तो इसके लिए पहले पुलिस-प्रशासन से इजाजत लेनी होगी।

सरकारी काम के दौरान नहीं होना चाहिए प्रचार

वहीं कोई भी मंत्री अगर सरकारी काम से चुनाव वाली जगह का दौरा करता है तो वहां पर वो चुनाव प्रचार नहीं कर सकता और न ही चुनावी गतिविधि में शामिल होगा। वहीं सार्वजनिक जगहों पर सरकारी खर्च पर लगे पार्टी या सरकार से जुड़े विज्ञापनों को हटा लिया जाएगा या फिर उन्हें ढंक दिया जाएगा।जनसभा या जुलूस और लाउडस्पीकर का इस्तेमाल सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक ही होगा वहीं वोटिंग वाले दिन पोलिंग बूथ के आसपास कहीं भी आर्म्स एक्ट- 1959 में प्रतिबंधित हथियार लेकर नहीं जा सकते।

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