Gyanvapi Case: नई याचिका पर आज सुनवाई, मुस्लिमों की एंट्री होगी बैन?

👤 vickynedrick@gmail.com | Nedrick News 🕒 Published: 25 मई 2022, 12:00 AM 🔄 Updated: 25 मई 2022, 12:00 AM
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ज्ञानवापी केस को लेकर वाराणसी की सिविल कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। अदालत में एक नई याचिका दाखिल की है, जिसमें मांग की गई है कि ज्ञानवापी परिसर के वजूखाने में मिली शिवलिंग की पूजा-अर्चना करने की अनुमति दी जाए। 

दरअसल, दायर हुई याचिका में मांग की गई है कि ज्ञानवापी परिसर में मुस्लिमों की एंट्री बैन की जाए। इसके साथ ही परिसर को हिंदू पक्ष को सौंपी जाए और वजूखाने में मिले शिवलिंग की पूजा की इजाजत मिले। मालूम हो कि मंगलवार को दाखिल हुई इस याचिका को सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दीवाकर की कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। जिसके बाद अदालत में आज इस पर सुनवाई होगी। बता दें कि भगवान आदि विश्वेश्वर विराजमान के नाम से ये याचिका किरण सिंह ने दाखिल की है। किरण सिंह सनातन संघ के प्रमुख जितेंद्र सिंह बिसेन की पत्नी हैं। 

याचिका में दायर की गई ये मांग

वहीं जिला कोर्ट ज्ञानवापी मस्जिद में हुए सर्वे के दौरान का रिकॉर्ड किया गया वीडियो और ली गई तस्वीरें आज दोनों पक्षों को सौंप सकता है। इधर ज्ञानवापी से जुड़े दूसरे मामले को लेकर जिला जज अजय कुमार विश्वेश की कोर्ट में सुनवाई हुई। इस सुनवाई में कोर्ट ने दोनों पक्षों को सर्वे रिपोर्ट पर आपत्तियां दर्ज करने को कहा है, जिस पर अगली सुनवाई अब 26 मई को तय की गई है। कोर्ट सबसे पहले मुस्लिम पक्ष की उस अर्जी पर सुनवाई करेगा जिसमें कहा गया है कि मां श्रृंगार गौरी-ज्ञानवापी केस सुनने योग्य है या नहीं? इस याचिका में यह भी मांग की गई है कि ज्ञान भारती परिसर में मुसलमानों की एंट्री बैन की जाए और पूरा परिसर हिंदुओं को सौंप दिया जाए।

अगली सुनवाई 26 मई को होगी

आपको बता दें कि वाराणासी जिला कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद-श्रृंगार गौरी मामले पर सुनवाई के लिए 26 मई की तारीख तय की है। हालांकि इस बीच वाराणसी के सिविल जज रवि कुमार दिवाकर की अदालत में भगवान आदि विश्वेश्वर विराजमान के नाम से किरण सिंह ने एक याचिक दाखिल की है। जिसमें ज्ञानवापी परिसर के अंदर मुसलमानों का प्रवेश रोकने और परिसर को हिंदुओं को सौंपने के साथ आदि विश्वेश्वर की पूजा करने के अधिकार की मांग की गई है। हालांकि दायर की गई मांग स्वीकार होती है या नही ये अदालत पर निर्भर है।

ज्ञानवापी केस की शुरूआत कब-कैसे हुई

अंजुमन इंतजाम कमेटी ने 2020 में ASI सर्वे कराने की मांग वाली याचिका का विरोध किया था। इन सबके बीच साल 2021 में 17-18 अगस्त में 5 महिलाओं ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में स्थित मां श्रृंगार गौरी की पूजा-अर्चना करने को लेकर याचिक दायर की। उसी मामले को लेकर सुनवाई जारी है। वहीं 26 अप्रैल 2022 को कोर्ट ने परिसर में वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के साथ सर्वे कराने का आदेश दिया। जिसके बाद 26 मई को हुए विरोध के बीच सर्वे नही हो पाया। 7 मई को सर्वे करने वाली टीम ने सर्वे के काम को रोक दिया गया। इधर कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा के बदलने की मांग को लेकर अंजुमन इंतज़ामिया कमेटी ने अदालत में याचिका दाखिल की। इसके बाद कोर्ट ने कमिश्नर अजय प्रताप सिंह और विशेष सहायक आय़ुक्त विशाल सिंह की नियुक्ति करते हुए 14,15 और 16 मई को सर्वे की तारीख तय की।

इस केस में अब तक क्या हुआ

कोर्ट ने 17 मई को सर्वे रिपोर्ट पेश करने की तारीख दी थी। लेकिन सर्वे की रिपोर्ट तैयारी को लेकर सर्वे टीम ने दो दिन का समय और मांगा। सिविल जज रवि कुमार दिवाकर की अदालत में चल रही सुनवाई को सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी के जिला जज डॉ अजय कृष्णा की अदालत में ट्रांसफर कर दिया। अब ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस की सुनवाई अजय कृष्णा की कोर्ट में चल रही है। लेकिन आज विश्व वैदिक सनातन संघ की अंतरराष्ट्रीय महामंत्री किरण सिंह की याचिका पर सुनवाई होगी, जो चर्चा मे बना हुआ है। 

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