GST में बड़ा बदलाव: रोजमर्रा की 100+ चीजें सस्ती, तंबाकू-लक्ज़री पर टैक्स बढ़ा, देखें पूरी लिस्ट

vickynedrick@gmail.com | Nedrick News Published: 04 सितम्बर 2025, 05:30 AM Updated: 04 सितम्बर 2025, 05:30 AM
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GST 2.0: नई दिल्ली में बुधवार को जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया है, जो आम आदमी से लेकर किसान, दुकानदार और छोटे उद्यमियों तक सभी के लिए राहत लेकर आया है। त्योहारों से पहले सरकार ने देशवासियों को ‘प्री-दिवाली गिफ्ट’ देते हुए 100 से ज्यादा चीजों पर जीएसटी घटा दिया है। इसका सीधा फायदा उपभोक्ताओं को मिलेगा और रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली कई चीजें अब सस्ती हो जाएंगी।

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इन बदलावों का असर 22 सितंबर 2025 से दिखने लगेगा, जब ये नए टैक्स स्लैब लागू होंगे। आईए जानते हैं क्या हुआ सस्ता-महंगा:

खाने-पीने की चीजें हुईं सस्ती- GST 2.0

इस बार खाने-पीने के सामान पर सबसे ज्यादा राहत दी गई है। वनस्पति तेल, घी, मक्खन, मांस-मछली जैसे जरूरी फूड आइटम्स पर टैक्स घटाया गया है। पनीर और छेना जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स अब पूरी तरह टैक्स फ्री होंगे। चॉकलेट, पास्ता, बिस्कुट, नूडल्स, मिठाइयां, फलों का रस, नारियल पानी जैसी चीजों पर भी टैक्स 12%-18% से घटाकर 5% कर दिया गया है।

वहीं, पैक्ड रोटी, चपाती, खाखरा, पिज्जा ब्रेड पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये उन लोगों के लिए राहत है जो रेडी-टू-ईट फूड पर निर्भर रहते हैं।

घरेलू सामान और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स पर राहत

इसके अलावा, शैंपू, टूथपेस्ट, हेयर ऑयल, शेविंग क्रीम, टैल्कम पाउडर जैसे रोजमर्रा के उपयोग के उत्पाद अब 18% की जगह सिर्फ 5% टैक्स स्लैब में आ गए हैं। टूथब्रश, इरेज़र, सिलाई मशीन, सिलाई सुई, टॉयलेट साबुन जैसी चीजें भी अब सस्ती होंगी।

बच्चों के नैपकिन, डायपर और स्टूडेंट्स की नोटबुक, प्रैक्टिस बुक, पेंसिल, शार्पनर, चॉक जैसी शैक्षिक वस्तुओं को भी टैक्स फ्री कर दिया गया है।

इलेक्ट्रॉनिक्स और किचन अप्लायंसेज पर राहत

एसी, वॉशिंग मशीन, टीवी, प्रोजेक्टर जैसे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स पर टैक्स 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इससे मिडल क्लास के लिए ये चीजें खरीदना थोड़ा आसान हो जाएगा।

किसानों को भी फायदा

किसानों को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने खेती-किसानी में इस्तेमाल होने वाली मशीनें, स्प्रिंकलर, बायो-फर्टिलाइजर, ट्रैक्टर के टायर और पंप, ड्रिप इरिगेशन जैसी कृषि उपकरणों पर टैक्स कम करके 5% कर दिया गया है। इससे खेती की लागत घटेगी और किसानों को सीधा फायदा मिलेगा।

हेल्थकेयर पर भी राहत

आपको बता दें, सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में भी बड़ा कदम उठाया है। अब हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। मेडिकल डिवाइसेज जैसे थर्मामीटर, डायग्नोस्टिक किट, ग्लूकोमीटर, मेडिकल ऑक्सीजन, दस्ताने जैसी चीजों पर टैक्स घटाकर 5% कर दिया गया है।

कुछ दवाओं और दुर्लभ बीमारियों की खास दवाओं को पूरी तरह से टैक्स फ्री कर दिया गया है।

क्या हुआ महंगा?

हालांकि जहां आम चीजें सस्ती की गई हैं, वहीं कुछ लग्जरी और हानिकारक चीजों पर टैक्स बढ़ा दिया गया है।

खबरों की मानें तो, सिगरेट, तंबाकू, सिगार पर टैक्स 28% से बढ़ाकर 40% कर दिया गया है। कैफीन युक्त और फ्लेवर्ड ड्रिंक भी अब महंगे हो जाएंगे।

इसके अलावा, बड़ी एसयूवी, रेसिंग कारें, लक्जरी गाड़ियां अब 40% टैक्स स्लैब में चली गई हैं। इसी तरह क्रिकेट मैच के टिकट पर भी टैक्स बढ़कर 18% हो गया है।

कैसीनो, रेस क्लब और सट्टेबाजी पर भी टैक्स अब 40% हो गया है।

कपड़े और फैशन आइटम्स पर क्या असर पड़ा?

₹2,500 तक के रेडीमेड कपड़े अब 5% टैक्स स्लैब में आ गए हैं, जबकि इससे ऊपर के रेडीमेड पर टैक्स 18% होगा। सिंथेटिक धागा, सिलाई फाइबर, स्टेपल फाइबर जैसी चीजें अब 5% टैक्स के दायरे में हैं।

अन्य चीजें जो सस्ती हुईं

  • सोलर कुकर, सौर पैनल, बायोगैस यूनिट्स – 12% से 5%
  • हैंडक्राफ्ट आइटम्स, मूर्तियां, पेपरबोर्ड, आर्ट पीस – 12% से 5%
  • सिनेमा टिकट (₹100 से कम), होटल रूम (₹7,500/दिन से कम) – अब सिर्फ 5% टैक्स

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