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क्या पुलिस वालों को गाली देने का अधिकार है?

vickynedrick@gmail.com | Nedrick News

Published: 10 Jul 2023, 12:00 AM | Updated: 10 Jul 2023, 12:00 AM

पुलिस गाली दे तो क्या करें – आजकल के समय पुलिस को लेकर ऐसी धारणा है कि पुलिस का रवैया हर समय काफी सख्त होता है. तो वहीं कई लोगों को ऐसा लगता है कि पुलिस वाले पूछताछ के दौरान गाली या अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन कई लोगों को ऐसा लगता है अगर उनकी पुलिस वाले उनसे कुछ पूछ लिया और गलती से वो सही जवाब नहीं दे पाए तो वो गाली-गलौज और अपमानजनक जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं. वहीं इस पोस्ट के जरिए हम आपको इस बात की जानकारी देने जा रहे हैं कि क्या पुलिस वालों को गाली देने का अधिकार है? धारा 504 क्या है ?

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गाली देना है कानूनन अपराध – धारा 504 क्या है

जानकारी के अनुसार, किसी भी व्यक्ति और पुलिस को गाली देना कानूनन अपराध है. पुलिसवाले किसी भी शख्स को गाली या उसके खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकता है. किसी को गाली देने पर उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 154 के तहत प्राथमिकी दर्ज की जा सकती है और वहीं पुलिस वाला ऐसा करता है तो उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता (indian penal code) यानी आईपीसी (IPC) धारा 504 के तहत कार्यवाही होगी.

इस सबूत के आधार पर करें मामले की शिकायत 

अगर कोई पुलिस वाला आपको गाली देता है तो आप इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर लें. ये विडियो सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है और इसके बाद आप गाली देने वाले या अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करने वाले पुलिसकर्मी के खिलाफ अपने नजदीकी थाने में थाना इंचार्ज के पास शिकायत दर्ज कराएं. इसी के साथ ये भी जानकारी दें कि जब ये घटना तब उस समय किन-किन लोगों ने ये घटना देखी. वहीं, शिकायत अगर थाना इंचार्ज ने खिलाफ है तो एसपी/एसएसपी को शिकायत भेजें. इसी के साथ एक चिट्ठी लिखकर भी शिकायत की जा सकती है और इस शिकायत की एक कॉपी डीआईजी/आईजी/ एवं डीजीपी के सतह भी शेयर करें.

ऐसे भी कर सकते हैं शिकायत 

इसी के साथ राज्य पुलिस की वेबसाइट में शिकायत पोर्टल है वहां जकात भी शिकायत कर सकते हैं साथ ही न्यायालय में वकील के माध्यम से केस दर्ज कर सकते हैं. वहीं जिला कलेक्टर एवं संभागीय कार्यालय में लिखित शिकायत कर सकते हैं. वहीं सम्बंधित राज्य का मानवाधिकार आयोग या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में अपनी बात पंहुचा सकते हैं. इसी के साथ सम्बंधित राज्य एवं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के कार्यालय में लिखित शिकायत कर सकते हैं, वहीं शिकायत मिलने के पश्चात सुबूतों के आधार पर उच्च पुलिस अधिकारी द्वारा जांच बिठाई जाएगी. मामला सही पाए जाने पर संबंधित पुलिस वाले के खिलाफ कार्रवाई होगी.

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