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पुलिस कब और किस वजह से कर सकती है व्यक्ति को गिरफ्तार

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भारत में पुलिस को लेकर एक डर है और ये डर इस बात को लेकर है कि पुलिस वाले ने अगर उनसे कोई सवाल पूछ लिया और वो सही जवाब नहीं दे पाए तो पुलिस उसे बिना किसी बात के गिरफ्तार कर सकती है. वहीं इस वजह से जहाँ कई लोग पुलिस को देखकर अपना रास्ता बदल लेते हैं तो वहीं कई लोग गिरफ्तार होने के डर से उस जगह से जाते ही नहीं है. वहीं इस बीच इस पोस्ट के जरिए हम आपको इस बात की जानकारी देने जा रहे हैं कि पुलिस आपको पुलिस कब और किस धारा के अंतर्गत आपको गिरफ्तार कर सकती है.

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पुलिस व्यक्ति को कब कर सकती है गिरफ्तार

जानकारी के अनुसार, पुलिस आप को तब गिरफ्तार कर सकती है जब आपके खिलाफ कोई लिखित शिकायत दर्कीज  गई हो. इसी के साथ पुलिस को इस बात की आशंका हो कि आप कोई अपराध करने वाले हो या आप जमानत पर हो और जमानत के नियमों का उल्लंघन कर रहे हो. इन सभी मामलों के तहत ही पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है.

इस धारा के तहत गिरफ्तार कर सकती है पुलिस  

पुलिस किसी शख्स को सीआरपीसी की धारा 41 (B) के अनुसार, पुलिस किसी शख्स को तब गिरफ्तार कर सकती है जब अरेस्ट मेमो बना हो.  इसमें गिरफ्तार की वजह से लेकर गिरफ्तार करने का वक्त एवं पुलिस अफसर के अतिरिक्त प्रत्यक्षदर्शी के हस्ताक्षर आदि होते हैं साथ ही किसी को गिरफ्तार करने गए पुलिस अफसर को वर्दी में होना आवश्यक है।वहीं पुलिस अगर किसी शख्स को गिरफ्तार करती है तो इसके लिए पुलिस को पूरी कानूनी प्रक्रिया अपनानी होगी. पुलिस अगर किसी को गैरकानूनी तरीके से गिरफ्तार करती है तो यह न सिर्फ भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी का उल्लंघन है, बल्कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20, 21और 22 में दिए गए मौलिक अधिकारों के भी खिलाफ है. मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर पीड़ित पक्ष संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है.

मनमर्जी से गिरफ्तार नहीं कर सकती पुलिस

पुलिस किसी को अपनी मर्जी से गिरफ्तार नहीं कर सकती. अगर पुलिस ऐसा करती है तो यह गिरफ्तारी गैरकानूनी मानी जाती है और इस मामले के लिए पुलिस पर एक्शन भी लिया जा सकता है और इस वजह से पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं कर सकती है.

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