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जानिए क्या था वो मामला जिसकी वजह से आजम खान और उनके बेटे को हुई 2 साल की सजा, विधायिकी भी गई छिन

vickynedrick@gmail.com | Nedrick News Published: 15 Feb 2023, 12:00 AM | Updated: 15 Feb 2023, 12:00 AM

आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान को हुई 2 साल की सजा 

हाल ही में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान को दो साल की सजा सुनाई गयी है. इसी बीच अब अब्दुल्ला आजम खान को एक और बड़ा झटका लगा है. दरअसल, 15 साल पुराने मामले में 2 साल की सजा मिलने के बाद अब उनकी विधायिकी भी छिन गई है.

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15 साल पुराने मामले में मिली सजा 

सोमवार को मुरादाबाद की एक विशेष अदालत ने 15 साल पुराने मामले में आजम खान और उनके पुत्र अब्दुल्ला आजम को दो साल की सजा सुनाई थी.  जिला शासकीय अधिवक्ता (अपराध) नितिन गुप्ता ने बताया कि जांच के दौरान पुलिस से हुए विवाद में आजम खान समेत नौ लोगों के खिलाफ दर्ज एक मामले में यहां की सांसद/विधायक अदालत की न्‍यायाधीश स्मिता गोस्वामी ने सोमवार को आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला को दो-दो साल की सजा और तीन-तीन हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. 

जानिए क्या था मामला 

पुलिस सूत्रों के अनुसार, ये मामला 31 दिसंबर 2007 का है जब उस रात उत्तर प्रदेश के रामपुर स्थित केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) कैंप सेंटर पर आतंकी हमला हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने लगातार वाहनों की गहन तलाशी अभियान चलाया हुआ था. इसी क्रम में 29 जनवरी 2008 को आजम खान जांच के दौरान अपना काफिला रोके गया जिसके बाद वह हरिद्वार राजमार्ग पर धरने पर बैठ गए और हंगामा किया. 

लॉ एंड ऑर्डर खराब करने का लगा आरोप 

आजम खान को सजा मिलने को लेकर वकील नितिन गुप्ता ने बताया कि यह मामला 2008 का था, उस गाड़ी को रोका गया था जिसमें काले शीशे लगे थे. काले शीशों पर फिल्म चढ़ी हुई थी और लाल बत्ती के साथ हूटर भी लगा हुआ था.  वहीं  वकील ने कहा, गाड़ी चेकिंग के दौरान ना तो उसमें सवार लोग गाड़ी के कागज दिखा पाए थे और ना ही ड्राइविंग लाइसेंस दिखाया था. जब कागज मांगा गया तो अफरा-तफरी मचा कर लॉ एंड ऑर्डर खराब करने की कोशिश की गई थी. इसी मामले में सजा सुनाई गई है.

9 में से 7 लोग हुए बरी   

इसी के साथ इस मामले में शामिल विधायक और पूर्व मंत्री महबूब अली, विधायक मनोज पारस सहित सभी सात आरोपितों को मामले में बरी कर दिया हालांकि दोषी ठहराये जाने के बाद आजम खान और उनके बेटे ने जमानत की अर्जी दी थी जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए उन्हें जमानत दे दी गई.

विधानसभा सदस्यता हुई रद्द 

वहीं 2 साल मिलने के बाद अब्दुल्ला आजम खान की विधानसभा सदस्यता रद्द हो गयी है और इस वजह से स्वार विधानसभा सीट रिक्त हो गई है. विधानसभा सचिवालय ने अब्दुल्ला आजम की सीट को रिक्त घोषित किया. अब्‍दुल्‍ला आजम खान पिछले वर्ष हुए विधानसभा चुनाव में रामपुर जिले के स्वार विधानसभा क्षेत्र से उत्तर प्रदेश विधानसभा क्षेत्र से उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे.

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