पालतू जानवर को लेकर लागू हुए नए नियम, अब कुत्ता और बिल्ली पालना नहीं होगा आसान

vickynedrick@gmail.com | Nedrick News Published: 14 नवम्बर 2022, 05:30 AM Updated: 14 नवम्बर 2022, 05:30 AM
Google News
Follow Us on Google News
Prefer Nedrick News
on Google

अब कुत्ता और बिल्ली पालने के लिए इन नियम का करना होगा पालन 

फालतू कुतों (Pet Dog) को पालने को लेकर नए नियम लागू हुए हैं और इन नियम के तहत अब घर में फालतू कुतों को पालना आसान नहीं होगा. वहीं अगर आप घर में कुत्ते को पालते हैं तो आपको कई सारे नियम का पालन करना भी होगा.

Also Read-चंद्रचूड़ और अमित शाह: भाषा किसी इंसान के ज्ञान का प्रमाण नहीं, तो फिर संसद सारे कानून हिंदी में बनाने को बाध्य क्यों नहीं?

जानिए क्या है नियम

पालतू जानवर को लेकर लागू हुए नए नियम, अब कुत्ता और बिल्ली पालना नहीं होगा आसान — NEDRICK NEWS

1 मार्च 2023 से पालतू कुत्ते (Dog ) या बिल्ली (Cat) के हमले के मामले में मालिकों पर के नया लागू होगा और ये नियम मुआवजे में 10,000 रुपये देने का है. इस नियम के अनुसार, अगर आपका पालतू जानवर किसी शख्स को काट लेता है तो मुआवजे के रूप में आपको उस शख्स का इलाज करवाना पड़ेगा साथ ही उसे 10,000 रूपये भी देने होंगे.

ये काम करवाना होगा जरुरी

वहीं अगर में पालतू पालतू कुत्तों / बिल्लियों का पालने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा साथ ही वैक्सीनेशन का कराना और इसका पूरा ब्यौरा भी रखना होगा. वहीं अगर पूछे जाने पर आप रजिस्ट्रेशन और वैक्सीनेशन का ब्यौरा नहीं दे पाते हैं तो आपको इसके लिए जुर्माना (FIned) देना होगा. इसके साथ ही अगर आपका जानवर (animal) किसी सार्वजनिक स्थान पर गंदगी करता है तो उस जगह की सफाई भी आपको ही करनी होगी.

वहीं ये सभी नियम नोएडा अथॉरिटी (Noida Authority) द्वारा बनाये हैं जिनका पालन करना अनिवार्य होगा.

कुत्तों को रखने की नहीं मिलेगी अनुमति

पिटबुल, रोटवीलर और डोगो अर्जेंटीना नस्ल वाले कुत्तों को रखने की कोई अनुमति नहीं दी जाएगी. साथ ही इन तीनों के लिए कोई लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा. अगर कोई इनमें से एक खरीदता है, तो वह जिम्मेदार होगा.

पालतू जानवर को लेकर लागू हुए नए नियम, अब कुत्ता और बिल्ली पालना नहीं होगा आसान — NEDRICK NEWS

इन नस्ल वाले कुत्तों की करवानी होगी नसबंदी

जिन लोगों के पास पिटबुल, रोटवीलर और डोगो अर्जेंटीना नस्ल वाले कुत्तों पहले से ही है. उन लोगों को इनकी नसबंदी करवानी होगी. नसबंदी के बिना प्रमाणपत्र पंजीकरण की अनुमति नहीं दी जाएगी.

Also Read- उदयपुर रेलवे ट्रैक ब्लास्ट की साजिश के पीछे मास्टरमाइंड कौन ? क्या है आतंकी कनेक्शन.

vickynedrick@gmail.com

vickynedrick@gmail.com https://nedricknews.com

Recent News

Editor's Picks

©2026- All Right Reserved. Manage By Marketing Sheds