सड़क पर दिखते ही पकड़ ले रही पुलिस! इन टू-व्हीलर्स पर लग रहा भारी जुर्माना| New Traffic Challan Rules

Nandani | Nedrick News Ghaziabad Published: 28 Apr 2026, 04:31 PM | Updated: 28 Apr 2026, 04:31 PM

New Traffic Challan Rules: अगर आप भी अपनी बाइक या स्कूटर को अलग और स्टाइलिश बनाने के लिए मॉडिफिकेशन कराने के शौकीन हैं, तो अब थोड़ा सतर्क हो जाइए। नए मोटर व्हीकल एक्ट 2019 के तहत टू-व्हीलर्स में किसी भी तरह का गैर-कानूनी बदलाव अब सीधे नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। अक्सर लोग साइलेंसर बदलवा लेते हैं, लाइट्स को अलग लुक दे देते हैं या फिर टायरों में बदलाव करवा लेते हैं, लेकिन अब ऐसे सभी बदलाव पर सख्त कार्रवाई हो सकती है। खास बात यह है कि अगर लगाए गए पार्ट्स ARAI (Automotive Research Association of India) से अप्रूव्ड नहीं हैं, तो ट्रैफिक पुलिस तुरंत चालान काट सकती है।

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पहली गलती पर ₹5,000 और दोबारा पर ₹10,000 का जुर्माना | New Traffic Challan Rules

नए नियमों के मुताबिक मॉडिफिकेशन पकड़े जाने पर जुर्माने की रकम भी तय कर दी गई है। अगर कोई व्यक्ति पहली बार ऐसे गैर-कानूनी बदलाव के साथ पकड़ा जाता है, तो उसे ₹5,000 तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। लेकिन अगर वही गलती दोबारा होती है, तो यह जुर्माना बढ़कर सीधे ₹10,000 तक पहुंच सकता है। यही नहीं, पुलिस के पास यह अधिकार भी है कि वह मौके पर ही वाहन को जब्त कर सकती है या गंभीर मामलों में उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) रद्द कर दे। इसका मतलब है कि एक शौक आपको बड़ा आर्थिक नुकसान पहुंचा सकता है।

इन मॉडिफिकेशन्स पर खास नजर

अक्सर देखा जाता है कि लोग अपनी बाइक को तेज आवाज वाला बनाने के लिए “पटाखे” छोड़ने वाले साइलेंसर लगवा लेते हैं, लेकिन अब ऐसे बदलाव सबसे पहले कार्रवाई की जद में आएंगे। इसके अलावा हेडलाइट की रोशनी में बदलाव करना, रंग-बिरंगी या चमकदार LED लाइट्स लगाना, कंपनी के टायरों को हटाकर बहुत चौड़े टायर लगवाना और सस्पेंशन सिस्टम में बदलाव करना भी नियमों के खिलाफ माना जाएगा। इन सभी बदलावों से न सिर्फ वाहन का संतुलन बिगड़ सकता है, बल्कि रात में सामने से आने वाले वाहनों के लिए भी खतरा बढ़ जाता है।

सरकार का मकसद सख्ती नहीं, सुरक्षा है

इस नए नियम का उद्देश्य केवल चालान काटना नहीं है, बल्कि सड़क सुरक्षा को मजबूत बनाना और प्रदूषण को कम करना है। विशेषज्ञों का मानना है कि फैक्ट्री से निकलने वाली गाड़ियां पूरी टेस्टिंग के बाद ही सड़क पर आती हैं, लेकिन जब उनमें बाहरी पार्ट्स लगाए जाते हैं, तो उनकी सेफ्टी और परफॉर्मेंस दोनों प्रभावित होती हैं। इसके साथ ही मॉडिफाइड वाहनों से निकलने वाला ज्यादा धुआं और शोर पर्यावरण के लिए भी नुकसानदायक होता है।

गैराज और दुकानदार भी आएंगे दायरे में

इस नियम का असर सिर्फ वाहन मालिकों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उन लोगों पर भी पड़ेगा जो ऐसे बदलाव करते हैं या पार्ट्स बेचते हैं। अगर कोई मैकेनिक या दुकान बिना अनुमति वाले पार्ट्स बेचता है या उन्हें वाहन में फिट करता है, तो उस पर ₹25,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसलिए अब किसी भी गैराज या मैकेनिक की सलाह पर बिना जांच-परख के बदलाव करवाना भारी पड़ सकता है।

साफ संदेश: नियमों के बाहर मॉडिफिकेशन नहीं

सरकार की ओर से साफ संकेत है कि सड़क पर चलने वाली हर गाड़ी सुरक्षित और मानक के अनुसार होनी चाहिए। ऐसे में बाइक या स्कूटर को मॉडिफाई करने से पहले अब दो बार सोचने की जरूरत है, क्योंकि छोटी सी लापरवाही बड़ा नुकसान करा सकती है।

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Nandani

nandani@nedricknews.com

नंदनी एक अनुभवी कंटेंट राइटर और करंट अफेयर्स जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में चार वर्षों का सक्रिय अनुभव है। उन्होंने चितकारा यूनिवर्सिटी से जर्नलिज़्म और मास कम्युनिकेशन में मास्टर डिग्री प्राप्त की है। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, जहां स्क्रिप्ट लेखन के दौरान कंटेंट राइटिंग और स्टोरीटेलिंग में उनकी विशेष रुचि विकसित हुई। वर्तमान में वह नेड्रिक न्यूज़ से जुड़ी हैं और राजनीति, क्राइम तथा राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय खबरों पर मज़बूत पकड़ रखती हैं। इसके साथ ही उन्हें बॉलीवुड-हॉलीवुड और लाइफस्टाइल विषयों पर भी व्यापक अनुभव है।

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