शादी में छटेगी लिस्ट, मेट्रो में भी बढ़ेगी पाबंदी…जानिए कोरोना पर कंट्रोल पाने के लिए केजरीवाल सरकार का हर एक नियम

vickynedrick@gmail.com | Nedrick News Published: 11 Apr 2021, 12:00 AM | Updated: 11 Apr 2021, 12:00 AM

कोरोना महामारी का प्रकोप देश में हर तरफ फिर से छा गया है। कोरोना की दूसरी लहर पहले से भी ज्यादा विस्फोटक और खतरनाक नजर आ रहा है। दिन पर दिन कोरोना के नए केस और इससे होने वाली मौतें नए रिकॉर्ड बना रहे है। कई राज्यों के हालात आउट ऑफ कंट्रोल होते हुए नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र हो या दिल्ली, या फिर छत्तीसगढ़ कई राज्यों की स्थिति इस वक्त काफी चिंताजनक बनी हुई हैं।

कोरोना की बेकाबू रफ्तार

कोरोना की इस स्पीड को कंट्रोल में लाने के लिए राज्यों में दोबारा से पाबंदियां लगा दी गई हैं। कई जगहों पर फिर से लॉकडाउन लगाया गया, तो कहीं नाइट कर्फ्यू समेत अन्य पांबदियों के जरिए कोरोना की रफ्तार रोकने की कोशिश हो रही है। बात अगर राजधानी दिल्ली की करें तो यहां भी हालात दिन पर दिन बिगड़ते चले जा रहे हैं। दिल्ली में कोरोना के मामले नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। अगर दिल्ली के बीते तीन दिन के आंकड़ों पर गौर करें तो 7437, 8521 और 7897 नए मामले बीते दिनों में सामने आए।

दिल्ली में लॉकडाउन नहीं, पर बढ़ी पाबंदी

दिल्ली में बढ़ते कोरोना केस को लेकर केजरीवाल सरकार एक बार फिर से सख्त हो गईं। बीते दिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये साफ किया कि राजधानी में फिलहाल लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। लेकिन पाबंदियां बढ़ेगी। रात होते होते दिल्ली में कोरोना की नई गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई, जिसमें कई तरह की पांबदियों का ऐलान किया। मेट्रो से लेकर शादी समारोह तक के लिए दिल्ली सरकार ने नए नियम जारी किए। यहां पहले ही नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक 30 अप्रैल तक लागू है। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने अपनी गाइडलाइंस में क्या-क्या बड़े ऐलान किए, आइए आपको बताते हैं…

जानिए नई गाइडलाइन के बारे में सबकुछ

– केजरीवाल सरकार ने एक बार फिर से शादी और अंतिम संस्कारों में शामिल होने वाले लोगों की लिमिट घटा दी है। अब शादी समारोह में केवल 50 ही लोग शामिल हो पाएंगे, यानि एक बार फिर से लोगों को मेहमानों की लिस्ट छांटनीं पड़ेगीं। वहीं अंतिम संस्कार में 20 लोगों को शामिल होने की इजाजत है।

– सरकार ने सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक और धार्मिक सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया।

– दिल्ली मेट्रो और बसों में सफर करने वाले यात्रियों को एक बार फिर से परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। दिल्ली मेट्रो, डीटीसी और कलस्टर बसें अब केवल 50 फीसदी क्षमता के साथ ही चलेगीं।

– दिल्ली में अब रेस्टोरेंट और बार का संचालन भी केवल 50 फीसदी क्षमता के साथ ही होगा।

– वहीं थिएटर्स, सिनेमाघर और मल्टीप्लेक्स में केवल 50 फीसदी लोगों को ही बैठने की इजाजत है।

– महाराष्ट्र से जो लोग दिल्ली आएंगे, उनके लगी कुछ सख्ती लागू की गई हैं। महाराष्ट्र से दिल्ली आने वाले लोगों को RT-PCR टेस्ट की रिपोर्ट नेगिटिव लेकर आनना अनिवार्य होगा। गौर करने वाली बात ये भी है कि रिपोर्ट 72 घंटों से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई शख्स नेगिटिव रिपोर्ट नहीं लेकर आता, तो उसको 14 दिनों के लिए क्वारटाइन रहना होगा।

– राष्ट्रीय, वैश्विक प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को ट्रेनिंग लेने की छूट होगी। इसको छोड़कर स्विमिंग पूल बंद रहेंगे।

– कंटेनमेंट जोन में सिर्फ आवश्यक गतिविधियों की ही इजाजत होगी।

– वहीं इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट में लोगों और वस्तुओं की आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं।

– किसी भी स्पोर्ट इवेंट के लिए स्टेडियम में दर्शकों को इजाजत नहीं होगी।

– सभी सरकारी ऑफिस में 50 फीसदी वर्क फ्रॉम होम लागू होगा। 

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