UP: प्रयागराज के शख्स ने सोशल मीडिया पर ST, SC और OBC के खिलाफ किया आपत्तिजनक पोस्ट, पुलिस ने कार्रवाई के दिए निर्देश

👤 vickynedrick@gmail.com | Nedrick News 🕒 Published: 17 जुलाई 2022, 12:00 AM 🔄 Updated: 17 जुलाई 2022, 12:00 AM
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यूपी के प्रयागराज में सोशल मीडिया पर ST, SC और OBC समुदायों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की गई। जिसकी भनक लगते ही लोगों ने ऐसा करने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। 

दरअसल, फेसबुक पर अक्की शुक्ला नाम के शख्स ने अपने फेसबुक अकाउंट पर एक आपत्तिजनक पोस्ट शेयर किया। इस पोस्ट में ST, SC और OBC समुदायों के खिलाफ तीन-चार पोस्ट कर विवादित टिप्पणी की गई थी। पहले पोस्ट में लिखा- “अच्छे ब्राहम्ण दो काम करें। पहला- दलित, पिछड़ों की परछाई से दूर रहे क्योंकि दलित पिछड़े अछूत होते है। दूसरा- जिस भी मंदिर में ब्राह्मण पुजारी हो, उस मंदिर में दलित-पिछड़ों को न घुसने दें। क्योंकि इनके घूसने से मंदिर अपवित्र हो जाता है।”

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सोशल मीडिया पर किया गया आपत्तिजनक पोस्ट

दूसरे पोस्ट में लिखा- “चमार, पासी, अहीर, कुर्मी, कुशवाहा ये जाति हमारी सेवा के लिए है। हमारे कहने से ये जाति बीजेपी को वोट देती है। चमार, पासी, यादव, कुशवाहा जाति की लड़किया हम ब्राहम्णों को खुश करने के लिए है।”

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महिलाओं के लिए की अभद्र टिप्पणी

वहीं एक और पोस्ट कर लिखा- “हम ब्राहम्णों के पूर्वज एससी एसटी ओबीसी जाति की महिलाओं को रखेल बनाकर रखते थे। हमारे पूर्वज एससी एसटी और ओबीसी जाति की महिलाओं के साथ गैंग रेप करते थे।”

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SP ने जताई कड़ी नाराजगी

SP राजेश ने शनिवार की शाम को ये पोस्ट शेयर कर कड़ी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने शेयर कर लिखा- प्रयागराज के हवेलिया थाने के झूसी का रहने वाले अक्की शुक्ला ने ST, SC और OBC के खिलाफ बहुत ही आपत्तिजनक टिप्पणी की। प्रयागराज पुलिस आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। इस पोस्ट में उन्होंने प्रयागराज के ADG जोन, यूपी पुलिस, DG को टैग किया।

पुलिस ने कार्रवाई के दिए निर्देश

इस आपत्तिजनक पोस्ट पर लोगों ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कार्रवाई की मांग की। कुछ लोगों ने जल्द से जल्द प्रयागराज पुलिस से शख्स को हिरासत में लेने की अपील की। वहीं यूपी पुलिस ने भी सक्रियता दिखाते हुए प्रयागराज के थाना प्रभारी झूंसी को कार्रवाई करने के निर्देश दिए है। मामले के बढ़ने पर प्रयागराज पुलिस ने लिखा- “थाना प्रभारी झूंसी को जांच कर आवश्यक कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया।”

SC ST एक्ट के तहत दंडनीय अपराध

बता दें कि सोशल मीडिया पर अनुसूचित जाती या अनुसूचित जनजाति समुदायों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करना दंडनीय अपराध है। ऐसा करने पर आरोपी SC ST एक्ट के तहत अपराधी माना जाता है।

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