Salman house firing case: लॉक-अप में खुदकुशी करने वाले आरोपी की ऑटोप्सी रिपोर्ट पर हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी

vickynedrick@gmail.com | Nedrick News Published: 23 मई 2024, 05:30 AM Updated: 23 मई 2024, 05:30 AM
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14 अप्रैल को बांद्रा इलाके में अभिनेता सलमान खान के आवास गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर फायरिंग मामले में गिरफ्तार आरोपी अनुज थापन की अधूरी ऑटोप्सी रिपोर्ट पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने नाराजगी जताई है। न्यायमूर्ति एन आर बोरकर और न्यायमूर्ति सोमशेखर सुंदरेसन की अवकाश पीठ ने रिपोर्ट का अवलोकन किया। बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से कहा गया कि ऑटोप्सी रिपोर्ट में महत्वपूर्ण जानकारियां शामिल नहीं हैं। जैसे कि मृतक के शरीर के गर्दन पर पाए गए संयुक्त निशान का आरेख और शरीर पर कुछ अन्य चोटें। पीठ आरोपी की मां की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। जिसमें अनुज थापन की मौत को हत्या बताया गया।

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मृतक की मां ने पुलिस पर लगाया आरोप

आरोपी की 1 मई को मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच लॉक-अप के शौचालय के अंदर मौत हो गई। पुलिस का दावा है कि आरोपी ने आत्महत्या की थी, जबकि उसकी मां रीता देवी ने पुलिस पर हत्या का आरोप लगाते हुए 3 मई को हाई कोर्ट में याचिका दायर की। उन्होंने अपनी ओर से इसकी जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से कराने की मांग की। याचिका में कहा गया कि थापन को पुलिस ने हिरासत में शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया।

अधूरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट 

अतिरिक्त लोक अभियोजक जयेश याग्निक ने इस मामले में सीआईडी द्वारा की जा रही जांच पर एक प्रारंभिक रिपोर्ट पेश की है। अदालत ने इसका अवलोकन कर पूछा, ‘लिगेचर मार्क का आरेख कहां है? लिगेचर मार्क का आकार तिरछा है या गोल? दम घुटने से मौत हो सकती है, लेकिन जरूरी नहीं कि यह केवल फांसी के कारण हो।’

कोर्ट ने आगे कहा, “यह पूरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं है। यह अधूरी है.” अतिरिक्त लोक अभियोजक जयेश याग्निक ने कहा कि जांच टीम संबंधित डॉक्टरों से आवश्यक पूछताछ करेगी। खंडपीठ ने रिपोर्ट की एक प्रति याचिकाकर्ता को सौंपने का निर्देश दिया और मामले की अगली सुनवाई जून में तय की।

वकील ने की सलमान का नाम हटाने की अपील

सलमान खान की ओर से पेश वरिष्ठ वकील आबाद पोंडा ने याचिका में प्रतिवादी के रूप में अभिनेता का नाम हटाने की मांग की है। उन्होंने दावा किया कि याचिकाकर्ता ने अभिनेता के खिलाफ कोई दलील नहीं दी है। उन्होंने कहा, “वास्तव में अभिनेता यहां पीड़ित हैं। किसी ने उन पर और उनके घर पर हमला करने की कोशिश की है। उन्हें नहीं पता कि हमलों के पीछे कौन है और किसे गिरफ्तार किया गया है। उन्हें प्रतिवादी के रूप में नामित करने से गलत संदेश जा रहा है और इससे उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच रहा है।” कोर्ट ने इन बातों पर संज्ञान लिया है। अगली सुनवाई पर कोर्ट फैसला दे सकता है।

सलमान  के घर हुई थी फायरिंग

आपको बता दें कि 14 अप्रैल को बांद्रा इलाके में अभिनेता सलमान खान के घर के बाहर बाइक सवार दो लोगों ने फायरिंग कर दी थी। इस घटना के बाद आरोपी विक्की गुप्ता और सागर पाल को गुजरात से गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले में मृतक अनुज थापन को 26 अप्रैल को पंजाब से गिरफ्तार किया गया था। इस तरह कुल छह लोगों को गिरफ्तार किया गया।

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