भड़काऊ भाषण मामले में सपा विधायक आजम खान को तीन साल की सजा, छीन सकती है विधायक की सदस्यता

vickynedrick@gmail.com | Nedrick News Published: 27 Oct 2022, 12:00 AM | Updated: 27 Oct 2022, 12:00 AM

आजम खान को तीन साल की सजा

समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान (Samajwadi Party leader Azam Khan) को हेट स्पीच यानि की भड़काऊ भाषण के मामले में रामपुर की एक अदालत ने गुरुवार 27 अक्टूबर, 2022 को दोषी करार दिया है। रामपुर की अदालत ने आजम खान को इस मामले में तीन साल की सजा सुनाई है। आजम खान पर अदालत ने 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अदालत में सजा सुनाने के साथ ही उन्हें कोर्ट कस्टडी में ले लिया गया था। इसके बाद आजम खान को कुछ देर बाद अदालत से ही जमानत भी मिल गई और आजम खान कोर्ट से बाहर आ गए। अपराधी पाए जाने और सजा मिलने के बाद आजम खान की विधानसभा की सदस्यता भी जा सकती है। वहीं अपनी विधानसभा सदस्यता को लेकर आजम खान सात दिन के भीतर बड़ी अदालत में अपील कर सकते हैं। यह भड़काऊ भाषण का मामला 2019 के लोकसभा चुनावों से जुड़ा है। 2019 के लोकसभा चुनाव दौरान आजम खान ने कथित तौर पर चुनावी भाषण के दौरान भड़काऊ बयानबाजी की थी।

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जा सकते है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट

यह पहले से ही साफ था कि अगर आजम खान को 2 साल से ज्यादा की सजा होती है, तो उनका राजनीतिक करियर संकट में आ सकता है। इस सजा के कारण विधायकी में उनकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। इसी कारण अदालत में उनके वकील ने कम-से-कम सजा के लिए 1.30 घंटे तक बहस किया। वहीं, अभियोजन पक्ष की कोशिश रही कि आजम को कानून के मुताबिक लंबी सजा हो। अब आजम खान चाहें तो इस फैसले को कोई भी बड़ी अदालत में यानि की हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं।

क्या था भड़काऊ भाषण का मामला ?

आजम खान के खिलाफ तीन धाराओं में मामला दर्ज हुआ था। तीनों ही मामलों में अदालत ने उन्हें दोषी करार दिया है। उन पर यह आरोप है की 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान आजम अपने भड़काऊ भाषण के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी पर आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया था।

पहले भी ऐसे मामले में रद्द हो चुकी है सदस्यता

आपको ये बता दें की, आजम खान रामपुर से 10 बार विधायक रह चुके हैं। आजम सपा के फाउंडिंग मेंबर्स में से भी एक हैं जिस कारण पूरी पार्टी के लिए भी ये एक सर दर्द बन गया है। ऐसे मामले में पहले भी भाजपा नेता और अयोध्या की गोसाईगंज से विधायक खब्बू तिवारी की भी सदस्यता रद्द हो गई थी, जब कोर्ट ने उन्हें दो साल से अधिक की सजा सुनाई थी।

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