नहीं थम रहा कर्नाटक में हिजाब पर विवाद: छात्रों ने तिरंगा हटाकर फहराया भगवा झंडा, वायरल वीडियो पर बढ़ा विवाद

vickynedrick@gmail.com | Nedrick News Published: 08 फ़रवरी 2022, 05:30 AM Updated: 08 फ़रवरी 2022, 05:30 AM
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कर्नाटक में जारी हिजाब विवाद पर हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा। ये मुद्दा इस वक्त पूरे देश में छाया हुआ है। वहीं कर्नाटक में इसको लेकर स्थिति लगातार बिगड़ रही है। मामला बढ़ते बढ़ते कोर्ट तक जा पहुंचा। इस बीच कर्नाटक में एक शैक्षिक संस्था पर कथित तौर पर तिरंगे की जगह पर भगवा झंडा लगाने का भी मामला सामने आया।

सोशल मीडिया पर इससे जुड़े वीडियोज देखने को मिल रहे हैं,जिसमें एक व्यक्ति झंडे के पोल पर चढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। शख्स के हाथ में  भगवा झंडा है। इस दौरान नीचे कुछ अन्य लोग खड़े हैं, जो छात्र बताए जा रहे हैं। पोल पर भगवा झंडा लगने के बाद छात्र खुशी से चिल्लाते दिख रहे हैं। मामला कर्नाटक के शिगोमा जिले का बताया गया है।

शिगोमा में धारा-144 लागू 

शिगोमा में सुबह पत्थरबाजी की घटना भी घटी थी, जिसके बाद वहां पर धारा 144 लगा दी गई। वहीं सरकारी की तरफ से ये निर्देश भी दिए गए कि कॉलेज प्रशासन को जब ऐसा लगे कि उनके वहां माहौल बिगड़ रहा है, तो वो 2-3 दिन की छुट्टी की घोषणा कर सकते हैं।

हिजाब विवाद को लेकर बवाल थम नहीं रहा। इसका एक और वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल है, जिसमें हिजाब पहनी छात्राओं के विरोध में कुछ छात्र भगवा स्कार्फ डाले छात्र आ गए। फिर वो नारेबजाी भी करने लगे। इस दौरान हंगामा बढ़ गया और दोनों ही तरफ से धार्मिक नारे लगाए गए। इस बीच कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई की तरफ से लगातार लोगों से शांति बनाएं रखने की अपील की जा रही है। 

जानें क्यों हो रहा विवाद?

वहीं इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में भी सुनवाई हो रही है। कोर्ट उन छात्राओं की याचिका पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें उन्होंने नए यूनिफार्म लॉ का विरोध किया है। दरअसल, अब नए नियमों के मुताबिक कॉलेजों में हिजाब पहनने पर बैन लगा दिया गया। 

मामले को लेकर विवाद की शुरुआत उस वक्त हुई थी, जब जनवरी में उडुपी के एक सरकारी कॉलेज में 6 छात्राओं ने हिजाब पहनकर कॉलेज गई थी। विवाद इसी बात को लेकर था कि कॉलेज प्रशासन की तरफ से हिजाब पहनने को मना किया गया। बावजूद इसके लड़कियां हिजाब पहनकर कॉलेज गईं। कॉलेज प्रबंधन ने प्रतिबंध लगाने के पीछे नए यूनिफार्म लॉ का हवाला दिया। उड्डपी के कॉलेज से शुरू हुआ ये विवाद अब उडुपी के अन्य सरकारी कॉलेजों में भी फैल चुका है। कुंदापुरा कॉलेज की मुस्लिम छात्राओं को भी हिजाब पहनकर कक्षाओं में शामिल नहीं होने की इजाजत नहीं मिलीं, जिसके बाद से ही हिजाब पर बैन लगाने को लेकर विरोध किया जा रहा है। 

हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई

मामले को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई आज यानी मंगलवार सुबह से ही चल रही है। इस बीच इस पर जज ने बड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि वो भावना से नहीं, सिर्फ और सिर्फ कानून से चलने वाले हैं। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने बकायदा कुरान की एक कॉपी भी मंगवाई और पूछा गया कि क्या कुरान में ये लिखा है कि हिजाब जरूरी है? जिस पर याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि कुरान की आयत 24.31 और 24.33 ‘हेड स्कॉफ’ की बात करता है। वहां पर बताया गया है कि ये कितना जरूरी है। इस पर कोर्ट ने कहा कि हम तर्क देखेंगे। जुनून या भावनाओं से नहीं। संविधान जो कहता है, हम उस पर चलेंगे। संविधान हमारे लिए अहम है।

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