राहुल गांधी के बाद अब इस कांग्रेस नेता की संसद सदस्यता पर खतरा

vickynedrick@gmail.com | Nedrick News Published: 27 अप्रैल 2023, 05:30 AM Updated: 27 अप्रैल 2023, 05:30 AM
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Digvijaya Singh Defamation case – मानहानि केस में जहाँ कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 2 साल की सजा मिली तो वहीं उनकी राज्यसभा सदस्यता भी चली गयी. वहीं, इस बीच खबर है कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह (Digvijay Singh) की भी सांसद सदस्यता सजा सकती है. जानकारी के अनुसार, भारतीय जनता पार्टी (BJP) मध्यप्रदेश के अध्यक्ष और खजुराहो सांसद विष्णु दत्त शर्मा ने मानहानि का मामला दर्ज कराया था जिसके  बाद मध्य प्रदेश के  पर भी मानहानि मामले में धारा 500 के तहत आरोप तय किये हैं और अब इस मामले की अगली सुनवाई 1 जुलाई को होनी है.

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जानिए क्या है मामला 

पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने 4 जुलाई 2014 को पत्रकारों से चर्चा के दौरान विष्णु दत्त शर्मा पर व्यापम घोटाले के मामले में कई आरोप लगाए थे. तब विष्णु दत्त शर्मा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेता थे. तब दिग्विजय सिंह ने कहा था कि विष्णु दत्त शर्मा ने आरएसएस (RSS) और व्यापम के बीच में बिचौलिए का काम किया है. जब यह रिपोर्ट मीडिया में आई तो वीडी शर्मा ने दिग्विजय सिंह द्वारा लगाए गए आरोपों को लेकर कोर्ट में मानहानि का केस दायर किया था.

Digvijaya Singh Defamation case

दिग्विजय सिंह इस मामले पर जमानत पर हैं तो वहीं अधिवक्ता सचिन के वर्मा ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि मानहानि के मामले में दिग्विजय सिंह पर कोर्ट ने आरोप तय कर दिया है, अगर आरोप सिद्ध हो गए तो उन्हें अधिकतम 2 साल की सजा हो सकती है. अगर ऐसा होता है तो दिग्विजय सिंह की राज्यसभा सदस्यता भी रद्द हो जाएगी. इसके बाद उनके 6 साल तक चुनाव लड़ने पर भी पाबंदी लगाई जा सकती है.

दिग्विजय के ममाले पर बीजेपी ने दिया बयान  

वहीं बीजेपी मीडिया प्रभारी लोकेंद्र पाराशर ने बताया कि बुधवार को जिला एवं सत्र न्यायालय भोपाल में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं खजुराहो लोकसभा के सांसद विष्णु दत्त शर्मा द्वारा दिग्विजय सिंह पर किए गए मानहानि मुकदमे में दिग्विजय सिंह पर आरोप अदालत में तय हो गए हैं. दिग्विजय सिंह द्वारा वीडी शर्मा जी के ऊपर झूठे आरोप लगाए थे, जबकि शर्मा जी आज दिनांक तक न तो किसी एजेंसी के सामने पूछताछ के लिए गए, न उनको कोई सम्मन हुआ है और ना ही उनका व्यापम के मामले में कोई संबंध था.

इस मामले में गयी राहुल की सदस्यता

आपको बता दें, कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरनेम (Prime Minister Narendra Modi surname) के सरनेम वाले मामले पर उन्हें 2 साल की सजा दी थी जिसके बाद लोकसभा सचिवालय ने उनसे सांसद पद छीन लिया गया और राहुल गाँधी को बंगला भी खाली करवा दिया गया.

Also Read- एक माफी से बच सकती थी राहुल गांधी की सदस्यता! मानहानि के मामले में पहले तीन बार मांग चुके हैं माफी. 

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