मोदी सरनेम मानहानि केस में 2 साल की सजा मिलने के बाद राहुल गाँधी को तुरंत जमानत मिल गई तो वहीं इस फैसले की वजह से राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता चली गई. वायनाड़ सीट के सांसद पद से राहुल गाँधी को निष्कासित (Expelled Rahul Gandhi) कर दिया गया है जिसके बाद अब उनके नाम के आगे पूर्व सांसद (Ex MP Rahul Gandhi ) लग गया है और अब वायनाड़ लोकसभा सीट की तरफ से संसद में नजर नहीं आएंगे. जिस मानहानि के मामले में राहुल का दोषी पाया गया है और उन्हें दो साल की सजा दी गयी है उस मामले में अगर राहुल मांफी मांग लेते तो उनकी सदस्यता नहीं जाती क्योंकि इससे पहले भी राहुल गाँधी मानहानि मामले में तीन बार माफी मांग चुके हैं.
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3 बार माफ़ी मांग चुके हैं राहुल
राहुल गाँधी ने चौकीदार चोर वाले मामले पर माफ़ी मांगी थी. 2019 में ही आम चुनाव में राहुल गाँधी ने पीएम मोदी को आरोप लागते हुए चौकीदार चोर का नारा लगाया गया. ये मामला सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) पहुंचा तो तीन बार माफीनामा (Rahul gandhi apology) दाखिल किया. अंतिम माफीनामे में लिखा था कि वो बिना शर्त अपने बयान के लिए क्षमा चाहते हैं.
माफी मांगने पर नहीं जाती
एक रिपोर्ट के अनुसार, मानहानि के मामले ज़्यादातर माफ़ी मांगने से ही सुलझ जाता है लेकिन इस बार मोदी सरनेम (Modi surname) मामले में वो माफी नहीं मांगी. सूरत सेशंस कोर्ट में भी वो तीन बार पेश हुए. लेकिन उन्होंने एक बार भी इस मामले पर सॉरी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया और इसका परिणाम ये हुआ कि उनकी सांसद सदस्यता चली गई. वहीं निष्कासित लोकसभा सांसद राहुल गांधी ने शुक्रवार को संसदीय सदस्यता से अयोग्य ठहराए जाने के बाद कहा कि हर कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं.
अभी तक ये नेता मांग चुके हैं माफी
मानहानि के मामले में अभी तक दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल (Delhi CM Arvind Kejriwal) तीन मामलों में माफी मांगी. अरविंद केजरीवाल ने नितिन गडकरी, कपिल सिब्बल से माफी मांगी थी. इसी तरह अकाली नेता बिक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ भी ड्रग्स मामले में आरोप लगाया था. लेकिन बाद में माफी मांग ली थी.
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