23 मार्च गुरुवार को सूरत कोर्ट ने कांग्रेस नेता और केरल के वायनाड़ से निष्कासित लोकसभा सांसद राहुल गांधी को (Rahul Gandhi disqualified from Lok Sabha) दो साल की सजा और 15 हजार का जुर्माना लगाया गया है और इसके साथ ही उनकी संसद सदस्यता भी रद्द हो गई है. इसी बीच UN ने राहुल गाँधी (Rahul gandhi) के मानहानि मामले में सजा देने पर एक बयान दिया है.
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राहुल गांधी को सजा देने पर UN ने दिया बयान
र संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस (United Nations chief Antonio Guterres) के एक प्रवक्ता ने कहा है कि UN इस बात से वाकिफ है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दो साल की जेल की सजा मिली है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, गुरुवार को संयुक्त राष्ट्र महासचिव के उप प्रवक्ता फरहान हक से एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान पूछा गया कि क्या गुटेरेस भारत में ‘लोकतंत्र के बारे में चिंतित’ हैं? तब उन्होंने कहा कि ‘मैं कह सकता हूं हमें राहुल गांधी के बारे में जो रिपोर्ट आई है उससे अवगत हैं. हमें पता चला है कि उनकी पार्टी फैसले के खिलाफ अपील करने की योजना बना रही है. फिलहाल मैं इस मामले पर इतना ही कह सकता हूं.’
2019 का था मामला
ये मामला 2019 का है जब वायनाड से लोकसभा सदस्य राहुल गांधी ने आम चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में आयोजित जनसभा में पीएम मोदी के सरनेम को लेकर टिप्प्णी की थी. राहुल गाँधी ने कहा कि, ‘क्यों सभी चोरों का समान उपनाम मोदी ही होता है?’ “नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, विजय माल्या, अनिल अंबानी और नरेंद्र मोदी… चोरों का ग्रुप है. आपकी जेब से पैसे लेते हैं.. किसानों, छोटे दुकानदारों से पैसा छीनते हैं. और उन्हीं 15 लोगों को पैसा देते हैं. आपको लाइन में खड़ा कराते हैं. बैंक में पैसा डलवाते हैं और ये पैसा नीरव मोदी लेकर चला जाता है. इन सब चोरों के नाम मोदी-मोदी-मोदी कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी और अभी ढूंढेंगे तो और मोदी निकलेंगे.”
राहुल के खिलाफ दर्ज हुआ केस
राहुल की इस टिप्पणी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पुरनेश मोदी ने याचिका दायर कराई थी. जिसके बाद उन पर मानहानि कर मामला दर्ज हुआ था. राहुल गांधी के खिलाफ IPC की धारा 499, 500 के तहत अपराध दर्ज किया गया था. इस मामले में राहुल तीसरी बार कोर्ट में पेश हुए हैं. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एचएच वर्मा की अदालत ने पिछले सप्ताह दोनों पक्षों की दलीलों की अंतिम सुनवाई की थी और फैसला सुनाया.
मोदी सरनेम का इस्तेमाल करने पर फंसे राहुल
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) के सरनेम को लेकर टिप्पणी करने के मामले में सूरत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट (Surat Court) ने गुरुवार 23 मार्च 2023 को सुनवाई के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को दोषी करार दे दिया है और सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई है. जिसके बाद ये अनुमान लगाया जा रहा था कि राहुल गांधी की संसद की सदस्यता भी जा सकती है. वहीं कोर्ट के फैसले के बाद राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करने का नोटिस जारी कर दिया है. लोकसभा सचिवालय ने नोटिफिकेशन में कहा है कि सूरत के चीफ जूडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में राहुल गांधी को मानहानि मामले में 2 साल की सजा सुनाई गई है.ऐसे में केरल के वायनाड से सांसद राहुल गांधी की संसद सदस्यता 23 मार्च 2023 से समाप्त की जाती है.