स्वाति मालीवाल के केस में केजरीवाल के PA को कितनी हो सकती है सजा, यहां पढ़ें

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आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार ने मारपीट की। जिसके बाद स्वाति मालीवाल और विभव कुमार के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है। स्वाति मालीवाल बार-बार कह रही हैं कि आम आदमी पार्टी के नेता विभव कुमार को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी कह रही है कि स्वाति मालीवाल बीजेपी के इशारे पर काम कर रही हैं। इस बीच सवाल उठ रहे हैं कि देश के सांसद से मारपीट के आरोपी को क्या और कितनी सजा हो सकती है? उसके खिलाफ आईपीसी की कौन सी धाराएं लगती हैं? आइए आपको विस्तार से बताते हैं।

और पढ़ें: स्वाति मालीवाल कांड से पहले भी विवादों के घेरे में आ चुके हैं अरविंद केजरीवाल के PA विभव कुमार, यहां समझिए पूरा मामला 

इन धाराओं के तहत दर्ज हुआ मामला

स्वाति की शिकायत पर विभव कुमार के खिलाफ दिल्ली सिविल लाइंस थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। दिल्ली पुलिस ने विभव के खिलाफ आईपीसी की धारा 354, 506, 509 और 323 के तहत मामला दर्ज किया है। ऐसे में यह जानना बेहद जरूरी है कि अगर विभव कुमार दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें कितनी सजा मिलेगी।

क्या कहते हैं वकील?

अगर बिभव कुमार इन धाराओं के तहत दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें सजा के साथ जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। समाचार एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए वकील मुरारी तिवारी ने बताया कि बिभव कुमार पर आईपीसी की धारा 308, 323, 506, 509, 354 बी, 341 के तहत आरोप लगाए गए हैं। इनमें से 2 धाराएं यानी धारा 308 और 354 बी गैर जमानती धाराएं हैं। इस धारा के तहत आरोपी व्यक्ति को कोर्ट से अंतरिम जमानत लेनी होती है। अगर आरोपी व्यक्ति ऐसा नहीं करता है तो पुलिस जब चाहे उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है।

कितने साल की जेल और जुर्माना होगा?

धारा 354 के तहत महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने पर एक से पांच साल की जेल की सजा हो सकती है। कोर्ट जुर्माना भी लगा सकता है। आईपीसी की धारा 506 के तहत आपराधिक धमकी देने पर 2 साल की जेल या जुर्माना हो सकता है। दोनों तरह की सजा का प्रावधान है। आईपीसी की धारा 509 के तहत महिला का अपमान करने, उसके लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने, इशारे या गलत हरकतें करने पर 2 साल की कैद या जुर्माने का प्रावधान है। कोर्ट दोनों तरह की सजा सुना सकता है।

आईपीसी की धारा 323 के तहत जानबूझ कर चोट पहुंचाने पर एक साल की सजा हो सकती है। जुर्माना भी लगाया जा सकता है या दोनों तरह की सजा दी जा सकती है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अगर पुलिस विभव कुमार पर गैर इरादतन हत्या की कोशिश करने के आरोप में आईपीसी की धारा 304 लगाती है तो विभव कुमार को 10 साल कैद या आजीवन कारावास की सजा हो सकती है।

और पढ़ें: स्वाति मालीवाल की FIR के बाद एक्शन में आयी दिल्ली पुलिस, 10 टीमें विभव की तलाश में जुटीं 

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