शादी में मेहमानों को परोस रहा था थूक वाली रोटी…मचा हंगामा, लोगों ने की खूब धुनाई और फिर…

vickynedrick@gmail.com | Nedrick News

Published: 22 Feb 2021, 12:00 AM | Updated: 22 Feb 2021, 12:00 AM

जब भी कभी आप किसी पार्टी या फिर शादी समारोह में जाते होंगे, तो वहां पर खाना भी जरूर ही खाते होंगे। आपको ये भरोसा होता होगा कि ये खाना आपके लिए अच्छे तरीके से बन रहा है, वो शुद्ध है। लेकिन क्या  ये सच होता है। आज हम आपको एक ऐसे मामले के बारे में बताने जा रहे है, जो आपको चौंका कर रख देगा।

थूक लगाकर मेहमानों के लिए बना रहा था रोटी

उत्तर प्रदेश के मेरठ से एक हैरान कर देना वाला मामला सामने आया है। दरअसल, यहां शादी समारोह में व्यक्ति तूंदर में रोटी सकते हुए थूक का इस्तेमाल कर रहा है। जी हां, ये घटना सच में हुई है। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हो रहा है, जिसमें देखने को मिल रहा है कि एक व्यक्ति रोटी बनाते हुए उसके ऊपर थूक रहा है। 

मेडिकल थाना क्षेत्र के गढ़ रोड स्थित आरोमा गार्डन में 16 फरवरी को शादी का फंक्शन था। जिसमें कई लोग आए थे और भोजन का मचा भी उठा रहे थे। लेकिन उनको कहां मालूम था कि जो रोटी वो खा रहे, वो इस तरह से बन रही है। 

आरोपी नौशाद आया पुलिस की पकड़  में…

मेरठ से ये मामला सामने आने के बाद हंगामा मच गया। इसको लेकर हिंदू जागरण मंच के महानगर अध्यक्ष सचिन सिरोही अपने कार्यकर्ताओं के साथ मेडिकल थाने पहुंचे और वहां पर खूब हंगामा करते हुए उस व्यक्ति के खिलाफ शिकायत की। हालांकि वीडियो सामने आने और शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी नौशाद को गिरफ्तार कर लिया।

वहीं नौशाद को थाने लिए जाने से पहले हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं और एक महिला एडवोकेट ने आरोपी की जमकर पिटाई भी की थीं। दरअसल, नौशाद की गिरफ्तारी उसके ठेकेदार के घर से हुई। जिसके बाद उसे जमकर पीटा गया। महिला एडवोकेट ने ठेकेदार के घर पर ही नौशा को चांटे मारे। वहीं बाहर निकलने पर बाकी लोग उस पर टूट पड़े। इसके बाद पुलिस उसको थाने में लेकर चली गई। 

आरोपी नौशाद को शनिवार शाम को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद पुलिस ने जब उससे इस मामले में पूछताछ की तो नौशाद ने ये मान लिया कि वायरल वीडियो में दिख रहा शख्स वो ही है, जो रोटी को थूक लगाते हुए बना रहा था। 

आरोपी के खिलाफ जो शिकायत दर्ज कराई  गई उसके मुताबिक नौशाद के रोटियों पर थूक लगाकर मेहमानों को देने की वजह से कोरोना महामारी भी फैलने का खतरा था। उसके खिलाफ IPC की धारा 269, 270, 118 और महामारी एक्ट की धारा 03 के तहत केस दर्ज हुआ। जिसमें तीन साल की सजा का प्रावधान है। 

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