देश में आज से IPC, CrPC की जगह लागू हुए तीन नए आपराधिक कानून, जानिए क्या है खास बदलाव

👤 vickynedrick@gmail.com | Nedrick News 🕒 Published: 01 जुलाई 2024, 12:00 AM 🔄 Updated: 01 जुलाई 2024, 12:00 AM
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देश में आज यानी 1 जुलाई 2024 से तीन नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं ये कानून औपनिवेशिक काल के भारतीय दंड संहिता (IPC), दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की जगह लेंगे। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 51 साल पुराने CrPC की जगह लेगी। भारतीय दंड संहिता की जगह भारतीय न्याय अधिनियम (BNS) आएगा और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह भारतीय साक्ष्य विधेयक (BSA) के प्रावधान लागू होंगे। इसके साथ ही देश की आपराधिक न्याय प्रणाली में बड़े बदलाव होंगे। जैसे देशद्रोह को हटा दिया गया है। आतंकवादी गतिविधियों की परिभाषा स्पष्ट की गई है। यौन अपराधों के लिए सख्त सजा का प्रावधान किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक सूचना से भी एफआईआर दर्ज की जा सकेगी। सामुदायिक सेवा जैसे प्रावधान भी लागू किए जाएंगे।

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पॉइंट्स के माध्यम से जानें तीनों नए कानूनों में क्या है खास:

  1. नए कानून का 1 जुलाई से पहले दर्ज मामलों पर कोई असर नहीं होगा। यानी 1 जुलाई 2024 से पहले दर्ज मामलों में जांच से लेकर ट्रायल तक सब कुछ पुराने कानून का हिस्सा होगा। साथ ही, 1 जुलाई से नए कानून के तहत एफआईआर दर्ज की जा रही है और जांच से लेकर ट्रायल तक उसी के हिसाब से पूरा किया जाएगा।
  2. बीएनएसएस में कुल 531 भाग हैं। इसके 177 प्रावधानों में बदलाव किया गया है। जबकि चौदह भागों को समाप्त कर दिया गया है। नौ नई धाराएं और 39 उपधाराएं जोड़ी गई हैं। पहले सीआरपीसी में 484 भाग थे। भारतीय न्याय संहिता में कुल 357 धाराएं हैं। हाल तक आईपीसी में 511 धाराएं थीं। इसी तरह भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 170 धाराएं हैं। नए कानून से छह प्रावधानों को समाप्त कर दिया गया है। दो नए भाग और छह उपधाराएं जोड़ी गई हैं। पहले भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 167 प्रावधान थे।
  3. नए कानून में ऑडियो-वीडियो यानी इलेक्ट्रॉनिक सबूतों पर जोर दिया गया है। फोरेंसिक जांच को अहमियत दी गई है। साथ ही कोई भी नागरिक कहीं भी अपराध के सिलसिले में जीरो एफआईआर दर्ज करा सकता है। हालांकि, अगर जीरो एफआईआर किसी ऐसे अपराध से संबंधित है जिसमें तीन से सात साल की सजा का प्रावधान है, तो फोरेंसिक टीम को सबूतों की जांच करनी होगी।
  4. अब ई-सूचना के जरिए एफआईआर दर्ज की जा सकेगी। हत्या, लूट या बलात्कार जैसी गंभीर धाराओं में ई-एफआईआर दर्ज की जा सकेगी। वॉयस रिकॉर्डिंग के जरिए भी पुलिस को सूचना दी जा सकेगी। ई-एफआईआर के मामले में शिकायतकर्ता को तीन दिन के अंदर थाने पहुंचकर एफआईआर की कॉपी पर हस्ताक्षर करने होंगे। वहीं, एफआईआर के 90 दिन के अंदर चार्जशीट दाखिल करना जरूरी होगा। चार्जशीट दाखिल होने के 60 दिन के अंदर कोर्ट को आरोप तय करने होंगे।
  5.  चुनाव अपराधों को धारा 169-177 में रखा गया है। संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, चोरी, डकैती और डकैती आदि के मामलों को धारा 303-334 में रखा गया है। मानहानि का उल्लेख धारा 356 में किया गया है। दहेज हत्या का उल्लेख धारा 79 में और दहेज उत्पीड़न का उल्लेख धारा 84 में किया गया है।
  6. बीएनएस में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों से निपटने के लिए 36 धाराएँ हैं। बलात्कार का मामला धारा 63 के तहत दर्ज किया जाएगा। धारा 64 के तहत अपराधी को आजीवन कारावास और न्यूनतम दस साल की सजा दी जाती है। धारा 65 में सोलह वर्ष से कम उम्र की पीड़िता के साथ बलात्कार करने पर 20 साल की कठोर कारावास, आजीवन कारावास और जुर्माने का प्रावधान है। अगर सामूहिक बलात्कार की पीड़िता वयस्क है, तो अपराधी को आजीवन कारावास की सजा हो सकती है।
  7. 12 साल से कम उम्र की पीड़िता के साथ बलात्कार करने पर दोषी को न्यूनतम 20 साल की कैद, आजीवन कारावास या मृत्युदंड का प्रावधान है। शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने के अपराध को बलात्कार से अलग अपराध माना जाता है। यानी इसे बलात्कार की परिभाषा में शामिल नहीं किया गया है।
  8. मॉब लिंचिंग भी अपराध के दायरे में आ गई है। शारीरिक चोट पहुंचाने वाले अपराधों का उल्लेख धारा 100-146 में किया गया है। हत्या के मामले में धारा 103 के तहत मामला दर्ज होगा। धारा 111 संगठित अपराध के लिए सजा का प्रावधान करती है। धारा 113 को टेरर एक्ट के रूप में उल्लेखित किया गया है। मॉब लिंचिंग के मामले में 7 साल की कैद या आजीवन कारावास या मौत की सजा का प्रावधान है।

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