क्या ट्रैफिक पुलिस को गाड़ी की चाबी निकालने का अधिकार है? जानिए क्या कहते हैं नियम

vickynedrick@gmail.com | Nedrick News Published: 30 जून 2024, 05:30 AM Updated: 30 जून 2024, 05:30 AM
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सड़क पर होने वाली दुर्घटनाओं से बचने के लिए वाहन चलाते समय यातायात नियमों का पालन करना जरूरी है। यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर चालान काटा जाता है। अगर वाहन के दस्तावेज पूरे नहीं हैं या कोई अनुचित उल्लंघन किया गया है, तो ट्रैफिक पुलिस वाहन को जब्त भी कर लेती है। कई बार चेकिंग के दौरान ट्रैफिक पुलिसकर्मी वाहनों की चाबी निकाल लेते हैं। आपने यह नजारा देखा होगा। ऐसे में कई लोग सोचते हैं कि क्या ट्रैफिक पुलिसकर्मी कानूनी तौर पर ऐसा कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि एक ड्राइवर के तौर पर आपके क्या अधिकार हैं।

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारतीय मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार किसी भी ट्रैफिक पुलिसकर्मी या पुलिसवाले को किसी के वाहन की चाबी निकालने का अधिकार नहीं है। अगर वह ऐसा करता है तो वह कानून तोड़ रहा है और उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है।

और पढ़ें: जानिए क्या कहती है IPC की धारा 64, जुर्माना न देने पर कही गई है ये बात 

क्‍या कहता है कानून?

भारतीय मोटर वाहन अधिनियम ( Indian Motor Vehicles Act ) के मुताबिक, एक असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर रैंक से ऊपर का ट्रैफिक पुलिस कर्मी ही यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना लगा सकता है। मौके पर जुर्माना लगाने का अधिकार सिर्फ़ ASI, सब-इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर को है। ट्रैफ़िक कांस्टेबल या होमगार्ड ऐसा नहीं कर सकते। ASI या SE भी ट्रैफ़िक नियमों का उल्लंघन करने पर आपका चालान काट सकते हैं। अगर आपके पास पूरे दस्तावेज़ नहीं हैं, तो वे गाड़ी ज़ब्त कर सकते हैं। लेकिन, वे ज़बरदस्ती गाड़ी के टायर नहीं निकाल सकते और न ही गाड़ी की चाबी छीन सकते हैं।

इसके अलावा, ट्रैफिक पुलिसकर्मी तभी आपका चालान काट सकता है जब उसके पास चालान बुक या ई-चालान मशीन हो। इनमें से किसी भी चीज के बिना वह चालान के नाम पर वाहन चालक से जुर्माना नहीं वसूल सकता। ट्रैफिक पुलिसकर्मी का वर्दी में होना भी जरूरी है। अगर ट्रैफिक पुलिसकर्मी सिविल ड्रेस में है तो वह वाहन चालक से उसका पहचान पत्र मांग सकता है।

चाबी निकालने पर क्या करें?

अगर कोई ट्रैफिक पुलिसकर्मी आपकी गाड़ी की चाबी निकाल ले तो आप इस घटना को रिकॉर्ड कर सकते हैं, आपको नजदीकी पुलिस स्टेशन में किसी वरिष्ठ अधिकारी से इसकी शिकायत करने का अधिकार है। गाड़ी चलाते समय आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस और प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र होना ज़रूरी है। आपके पास अपनी गाड़ी के रजिस्ट्रेशन और बीमा के कागज़ात की कॉपी भी होनी चाहिए। इन दस्तावेज़ों का डिजिटल रूप भी काम करेगा। वहीं, अगर चेकिंग के दौरान कोई पुलिस कर्मचारी आपके साथ बदसलूकी करता है, तो आप किसी वरिष्ठ अधिकारी से इसकी शिकायत भी कर सकते हैं।

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