चलती फ्लाइट में हुई महिला के साथ घिनौनी हरकत, महिला पर पेशाब कर बीवी, बच्चो की दुहाई दे रहा है शंकर मिश्रा

vickynedrick@gmail.com | Nedrick News Published: 06 जनवरी 2023, 05:30 AM Updated: 06 जनवरी 2023, 05:30 AM
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एयर इंडिया की फ्लाइट में पेशाब की घटना 

26 नवंबर 2022 को न्यू यॉर्क से दिल्ली आ रही एयर इंडिया (Air India) की फ्लाइट में एक घटना हुई थी और ये घटना फ्लाइट में सफर कर रहे नशे में धुत एक पुरुष यात्री द्वारा एक महिला यात्री के ऊपर पेशाब करने का है. वहीं इस घटना के बाद एयर इंडिया और ये शख्स सुर्खियों में बने हुए हैं. इसी के साथ अब इस मामले में एक नया खुलासा हुआ है.

क्या है पूरा मामला

जानकारी के अनुसार, 26 नवंबर 2022 को  (New York) से दिल्ली (Delhi) आ रही एक एयर इंडिया की फ्लाइट में एक नशे में धुत एक पुरुष यात्री ने एक महिला यात्री के ऊपर पेशाब कर दिया. इसके बाद छह दिसंबर को एयर इंडिया की  (Paris to New Delhi) आने वाली एक फ्लाइट में ऐसे ही घटना हुई. वहीं इन दोनों घटना के बाद एयर इंडिया को लेकर डीजीसीए (DGCA) सख्त हो गया है और उन्होंने इन दोनों मामलों में एयर इंडिया (Air India) को नोटिस जारी किए हैं.

जानिए कौन था वो शख्स

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, जिस शख्स ने 26 नवंबर 2022 को ये गन्दी हरकत करी वो शख्स मुंबई का रहने वाला है और उस शख्स का नाम शंकर मिश्रा है  जो Wells Fargo कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट (vice president) है. यह कंपनी अमेरिका की एक मल्टीनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज कॉरपोरेशन (Multinational Financial Services Corporation) से जुड़ी हुई है. वहीं ये मामला तब सुक्रियों () में आया जब दूसरा ऐसा ही पेशाब करने का मामला हुआ. वहीं दिल्ली पुलिस ने मिश्रा पर यौन उत्पीड़न और अश्लीलता की धाराओं में मामला दर्ज किया है. 

एयर इंडिया ने लिया एक्शन

जहां एयर इंडिया ने मिश्रा पर 30 दिनों का बैन लगा दिया था. एयर इंडिया ने आरोपी के खिलाफ दिल्ली के पालम पुलिस स्टेशन में शिकायत भी दर्ज कराई है. हालांकि, इस मामले के तूल पकड़ने के बाद मिश्रा गिरफ्तारी से बचने के लिए मुंबई भाग गया. इस बीच दिल्ली पुलिस ने उसे धर दबोचने के लिए टीमों का गठन किया है.

पेशाब मामले में हुआ नया खुलासा

वहीं अब इस इस मामले में नया खुलासा ये हुआ है कि दोनों के बीच एक समझौता हुआ था. आरोपी के वकील ने बताया कि महिला और पुरुष यात्री के बीच व्हॉट्सऐप मैसेज से पता चलता है कि आरोपी ने जसी दिन ये घटना हुई.  उसके बाद 28 नवंबर को पीड़िता के कपड़े और बैग साफ करवाए थे. फिर 30 नवंबर को उन्हें डिलीवर कर दिया गया. इससे यह भी साफ होता है कि महिला ने मामले की निंदा की लेकिन शिकायत दर्ज करने का कोई इरादा नहीं दिखाया है. वहीं आरोपी के वकील ने ये भी खुलासा किया कि महिला की लगातार शिकायत केवल एयरलाइन से भुगतान किए जा रहे पर्याप्त मुआवजे को लेकर थी, जिसके लिए उसने 20 दिसंबर, 2022 को बाद में शिकायत की थी.

वहीं ये भी खुलासा हुआ है कि आरोपी ने 28 नवंबर को पेटीएम पर दोनों पक्षों के बीच हुए समझौते के अनुसार पैसे का भुगतान किया गया, लेकिन लगभग एक महीने के बाद 19 दिसंबर को उसकी बेटी ने पैसे वापस कर दिए.

केबिन क्रू ने दी मामले पर सफाई  

वहीं जहां इस मामले को डीजीसीए सख्त हो गया है और उन्होंने इन दोनों मामलों में एयर इंडिया को नोटिस जारी किए हैं. वहीं इस मामले पर केबिन क्रू ने जांच कमेटी के सामने बयान दर्ज करवाते हुए कहा है कि घटना के समय वहां पर कोई चश्मदीद गवाह नहीं था. इसी के साथ ये भी कहा कि सभी बयान झूठे सबूत हैं. वहीं केबिन क्रू ने दोनों पक्षों के बीच हुए समझौते की भी पुष्टि की है.

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