कार्तिक आर्यन की इमेज से छेड़छाड़ पर कोर्ट सख्त, बिना इजाजत इस्तेमाल पर गिरेगी गाज | Kartik Aaryan Personality Rights

Nandani | Nedrick News Mumbai Published: 16 अप्रैल 2026, 07:05 PM Updated: 16 अप्रैल 2026, 07:05 PM
Google News
Follow Us on Google News
Prefer Nedrick News
on Google

Kartik Aaryan Personality Rights: बॉलीवुड अभिनेता कार्तिक आर्यन ने अपने पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, और अब इस मामले में अदालत ने उनके पक्ष में सख्त रुख दिखाया है। कोर्ट ने साफ संकेत दिया है कि वह उन सभी ऑनलाइन कंटेंट को हटाने का आदेश दे सकता है, जिसमें एक्टर के नाम, फोटो या पहचान का बिना अनुमति इस्तेमाल किया गया है।

यह मामला उस समय सामने आया जब कार्तिक आर्यन के वकील ने अदालत में कई उदाहरण पेश किए, जिनमें अभिनेता की छवि का कथित तौर पर गलत और व्यावसायिक इस्तेमाल किया जा रहा था।

और पढ़ें: कार्तिक आर्यन की नागजिला की बदली रिलीज डेट: सनी देओल से टला क्लैश| Kartik aaryan Naagzilla Postponed

बिना इजाजत नाम और फोटो का इस्तेमाल | Kartik Aaryan Personality Rights

अदालत में पेश दलीलों के मुताबिक, कई डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर कार्तिक आर्यन के नाम और तस्वीरों का बिना उनकी अनुमति के इस्तेमाल किया जा रहा है। कुछ मामलों में तो उनकी पहचान का उपयोग कर प्रोडक्ट्स तक बेचे जा रहे हैं। वकील ने यह भी बताया कि कुछ कंटेंट न सिर्फ अनधिकृत है, बल्कि आपत्तिजनक भी है, जिससे एक्टर की छवि को नुकसान पहुंच सकता है।

AI और डीपफेक कंटेंट पर भी चिंता

इस केस का एक अहम पहलू यह भी है कि इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और डीपफेक तकनीक से बनाए गए वीडियो और तस्वीरों का इस्तेमाल भी सामने आया है। अदालत को बताया गया कि ऐसे कई वीडियो इंटरनेट पर मौजूद हैं, जो कार्तिक आर्यन से जुड़े दिखते हैं, लेकिन वास्तव में फर्जी हैं। इनका इस्तेमाल कमर्शियल मकसद से किया जा रहा है।

कोर्ट ने दिए सख्त संकेत

इस पूरे मामले को सुनते हुए न्यायमूर्ति शर्मिला देशमुख ने कहा कि वह इस पर उचित आदेश जारी करेंगी। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि ऐसे कंटेंट को हटाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को निर्देश दिए जा सकते हैं। कार्तिक के वकील ने अदालत से अपील की कि जब भी वह किसी ऐसे कंटेंट की जानकारी दें, तो तुरंत उसे हटाने का निर्देश दिया जाए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वे नहीं चाहते कि प्लेटफॉर्म खुद जांच करें, बल्कि सूचना मिलने पर कार्रवाई करें।

कई कंपनियों के खिलाफ याचिका

कार्तिक आर्यन ने अपनी याचिका में कई भारतीय और अंतरराष्ट्रीय ई-कॉमर्स कंपनियों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को पक्षकार बनाया है। इसके अलावा कुछ अज्ञात संस्थाओं (जॉन डो) का भी जिक्र किया गया है। अभिनेता का आरोप है कि इन प्लेटफॉर्म्स पर उनकी छवि, नाम, आवाज और अन्य पहचान योग्य तत्वों का बिना अनुमति इस्तेमाल किया गया, जिससे उनके प्रचार और निजता के अधिकारों का उल्लंघन हुआ है।

क्या मांग कर रहे हैं कार्तिक आर्यन

अपनी याचिका में कार्तिक आर्यन ने मांग की है कि उनकी फोटो, वीडियो, आवाज या किसी भी पहचान से जुड़े तत्वों का इस्तेमाल बिना उनकी अनुमति के न किया जाए। खास तौर पर उन्होंने एआई और डीपफेक से तैयार किए गए कंटेंट पर रोक लगाने की मांग की है, क्योंकि यह तकनीक किसी की भी छवि को गलत तरीके से पेश कर सकती है।

सेलेब्रिटीज के लिए अहम मामला

गौरतलब है कि इससे पहले अमिताभ बच्चन, सलमान खान, ऐश्वर्या राय और करण जौहर जैसे कई बड़े सितारे भी अपने पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए कोर्ट का रुख कर चुके हैं। ऐसे में कार्तिक आर्यन का यह कदम भी फिल्म इंडस्ट्री में डिजिटल युग में बढ़ते दुरुपयोग के खिलाफ एक अहम कदम माना जा रहा है।

और पढ़ें: ना शादी, ना बच्चे… फिर भी खुश! Shakti Mohan ने बताया क्यों चुनी सिंगल लाइफ

Nandani

nandani@nedricknews.com

नंदनी एक अनुभवी कंटेंट राइटर और करंट अफेयर्स जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में चार वर्षों का सक्रिय अनुभव है। उन्होंने चितकारा यूनिवर्सिटी से जर्नलिज़्म और मास कम्युनिकेशन में मास्टर डिग्री प्राप्त की है। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, जहां स्क्रिप्ट लेखन के दौरान कंटेंट राइटिंग और स्टोरीटेलिंग में उनकी विशेष रुचि विकसित हुई। वर्तमान में वह नेड्रिक न्यूज़ से जुड़ी हैं और राजनीति, क्राइम तथा राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय खबरों पर मज़बूत पकड़ रखती हैं। इसके साथ ही उन्हें बॉलीवुड-हॉलीवुड और लाइफस्टाइल विषयों पर भी व्यापक अनुभव है।

प्रातिक्रिया दे

आपका ईमेल पता प्रकाशित नहीं किया जाएगा. आवश्यक फ़ील्ड चिह्नित हैं *

Recent News

Trending News

Editor's Picks

Latest News

©2026- All Right Reserved. Manage By Marketing Sheds