दिल्ली में 8वीं कक्षा का छात्र हुआ हैवानियत का शिकार, सहपाठियों की करतूत जान आपकी रूह कांप जाएगी

vickynedrick@gmail.com | Nedrick News Published: 14 अप्रैल 2024, 05:30 AM Updated: 14 अप्रैल 2024, 05:30 AM
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दिल्ली के न्यू अशोक नगर से एक ऐसी शर्मनाक घटना सामने आई, जिसके बाद आपके मन में भी यही सवाल उठेगा कि 8वीं क्लास का छात्र ऐसी दरिंदगी कैसे कर सकता है। दरअसल, यहां के एक निजी स्कूल में छोटी सी बात पर हुई बहस के दौरान आठवीं क्लास के एक लड़के ने अपने 14 साल के सहपाठी को पहले तो बहुत मारा और फिर उसके प्राइवेट पार्ट में डंडा डाल दिया। जब बच्चे को अस्पताल ले जाया गया तो पता चला कि पीड़ित की आंतें फट गई हैं। पूरा मामला सामने आने के बाद पूर्वी दिल्ली के लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है।

फिलहाल इस मामले में आरोपी को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर किशोर न्याय बोर्ड के सामने पेश किया है। हालांकि पीड़ित के परिजनों ने मारपीट की इस घटना में और भी छात्रों के शामिल होने की आशंका जताई है।

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मारपीट के पीछे की वजह

पूर्वी दिल्ली के डीसीपी अपूर्व गुप्ता ने कहा कि घटना 2 अप्रैल को एक निजी स्कूल के परिसर में हुई थी। पीड़ित आठवीं कक्षा का छात्र है और लंच ब्रेक के दौरान डेस्क बजाने को लेकर पीड़ित की अपने क्लास मॉनिटर से बहस हो गई थी। ऐसे में पीड़ित को सबक सिखाने के लिए मॉनिटर किसी बहाने से पीड़ित को स्कूल के पीछे सीनियर विंग में ले गया। जहां आरोपी के 3-4 साथी लड़कों ने मिलकर पीड़ित के साथ मारपीट की और उसके प्राइवेट पार्ट में डंडा डाल दिया। आरोपियों ने पीड़ित को किसी को कुछ न बताने की धमकी भी दी और कहा कि अगर उसने किसी को कुछ बताया तो वे उसकी बहन के साथ भी ऐसा ही करेंगे।

स्कूल इस मामले से बच रहा है

पीड़ित के परिवार के मुताबिक इस मामले में दूसरे बच्चे भी शामिल थे, लेकिन स्कूल प्रशासन इस मामले से बच रहा है और पुलिस ने सिर्फ एक बच्चे को गिरफ्तार किया है। पीड़ित की बहन का दावा है कि पुलिस भी इस मामले की ठीक से जांच नहीं कर रही है। स्कूल प्रशासन भी इस घटना की सच्चाई छिपा रहा है।

इन धाराओं में केस दर्ज

फिलहाल अस्पताल में छात्र की हालत गंभीर बनी हुई है। हालांकि, पीड़ित की काउंसलिंग कराई गई है। साथ ही थाना पुलिस ने इस मामले में  भारतीय दंड संहिता की धारा 323 (जानबूझकर चोट पहुंचाना), 341 (गलत तरीके से रोकने की सजा), 377 (अप्राकृतिक अपराध), 506 (आपराधिक धमकी) और यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा (पॉक्सो) के तहत मामला दर्ज किया गया है। मामले में आगे की जांच जारी है।

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