बिना इजाजत क्लासरूम में घुसे, बच्चों से पूछे सवाल और दी सस्पेंड कराने की धमकी? अब हुई CJP प्रमुख पर FIR| Abhijeet Dipke FIR

Nandani | Nedrick News Maharashtra Published: 25 अगस्त 2026, 03:34 AM Updated: 25 अगस्त 2026, 03:34 AM
Google News
Follow Us on Google News
Prefer Nedrick News
on Google

 Abhijeet Dipke FIR: महाराष्ट्र के लातूर जिले से एक बड़ा कानूनी मामला सामने आया है, जहां ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) के संस्थापक अभिजीत दिपके और उनके साथियों के खिलाफ सरकारी स्कूल में जबरन घुसने, क्लासरूम में व्यवधान डालने और शिक्षकों को धमकाने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। यह कार्रवाई जिला परिषद उर्दू स्कूल की 53 वर्षीय शिक्षिका सैयद शमशादबानो खैरातली की शिकायत पर औसा पुलिस स्टेशन में की गई है।

दरअसल, अभिजीत दिपके अपनी पार्टी के ‘स्कूल ठीक करो’ अभियान के तहत सरकारी स्कूलों की समस्याओं को उजागर करने के लिए लगातार दौरे कर रहे हैं, लेकिन लातूर के इस स्कूल में हुए घटनाक्रम ने अब गंभीर कानूनी विवाद का रूप ले लिया है।

और पढ़ें: iPhone EMI का विवाद या कोई गहरा तनाव? संभाजीनगर में 3 मौतों के बाद खुला 2025 का राज, जांच में जुटी पुलिस| Maharashtra iPhone Case

क्लासरूम में बच्चों से सवाल-जवाब और वीडियो रिकॉर्डिंग| Abhijeet Dipke FIR

यह पूरा मामला मुंबई से लगभग 500 किलोमीटर दूर औसा तहसील के जावली स्थित जिला परिषद उर्दू स्कूल का है। शिक्षिका द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, 20 अगस्त को दोपहर करीब 1 बजे अभिजीत दिपके, अजिंक्य शिंदे और उनके कुछ साथी बिना किसी आधिकारिक अनुमति के स्कूल परिसर में दाखिल हुए।

आरोप है कि ये लोग अलग-अलग कक्षाओं में गए, छात्रों के बीच बैठकर उनसे सवाल-जवाब किए और करीब डेढ़ से दो घंटे तक स्कूल में मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने परिसर की तस्वीरें लीं और वीडियो रिकॉर्डिंग भी की, जिसे बाद में सोशल मीडिया पर साझा किया गया।

दूसरे स्कूल के छात्रों को बैठाने पर विवाद, निलंबन की धमकी का आरोप

शिकायत में बताया गया है कि स्कूल में दूसरे विद्यालय के छात्रों को लाकर कक्षा में बैठाए जाने के मुद्दे को लेकर शिक्षकों और सीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच तीखी बहस हो गई। शिक्षकों का आरोप है कि इस दौरान उनके साथ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया और उन्हें नौकरी से सस्पेंड कराने की धमकियां दी गईं। इससे स्कूल का नियमित शैक्षणिक कार्य प्रभावित हुआ और बच्चों की पढ़ाई का माहौल बाधित हुआ। शिकायत के आधार पर औसा पुलिस ने अभिजीत दिपके समेत 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

BNS की 4 धाराएं: क्या हो सकती है कानूनी कार्रवाई?

पुलिस ने दर्ज एफआईआर में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की चार प्रमुख धाराएं लगाई हैं:

  • धारा 132 (लोक सेवक को कर्तव्य पालन से रोकना): ड्यूटी कर रहे सरकारी कर्मचारी पर आपराधिक बल प्रयोग या बाधा पहुंचाने पर अधिकतम 2 वर्ष की जेल, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।
  • धारा 329(3) (आपराधिक अतिचार / Trespass): किसी संपत्ति में गलत इरादे या डराने-धमकाने के उद्देश्य से बिना अनुमति घुसने पर अधिकतम 3 महीने की जेल या ₹5,000 जुर्माना हो सकता है।
  • धारा 351(2) (आपराधिक धमकी): शिक्षकों को धमकाने के मामले में यह धारा जोड़ी गई है।
  • धारा 356(2) (मानहानि): सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर स्कूल और शिक्षकों की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के आरोप में अधिकतम 2 वर्ष की साधारण कैद, जुर्माना या कम्युनिटी सर्विस का प्रावधान है।

अदालत में इरादे पर टिकेगा केस

कानूनी जानकारों के मुताबिक, किसी सरकारी स्कूल में केवल बिना अनुमति चले जाना अपने आप में आपराधिक अतिचार (BNS 329) का अपराध सिद्ध नहीं करता। इसके लिए अदालत में यह साबित करना अनिवार्य होगा कि उनका इरादा वहां मौजूद शिक्षकों को डराना, अपमानित करना या काम में जानबूझकर बाधा पहुंचाना था। फिलहाल पुलिस दोनों पक्षों के बयान और साक्ष्य जुटा रही है।

और पढ़ें: लखनऊ के काकोरी में FSDA का छापा: तबेले में बन रही थी 2675 किलो जहरीली मिठाई, गड्ढा खोदकर की गई नष्ट| Kakori Lucknow FSDA raid

Nandani

nandani@nedricknews.com

नंदनी एक अनुभवी कंटेंट राइटर और करंट अफेयर्स जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में चार वर्षों का सक्रिय अनुभव है। उन्होंने चितकारा यूनिवर्सिटी से जर्नलिज़्म और मास कम्युनिकेशन में मास्टर डिग्री प्राप्त की है। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, जहां स्क्रिप्ट लेखन के दौरान कंटेंट राइटिंग और स्टोरीटेलिंग में उनकी विशेष रुचि विकसित हुई। वर्तमान में वह नेड्रिक न्यूज़ से जुड़ी हैं और राजनीति, क्राइम तथा राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय खबरों पर मज़बूत पकड़ रखती हैं। इसके साथ ही उन्हें बॉलीवुड-हॉलीवुड और लाइफस्टाइल विषयों पर भी व्यापक अनुभव है।

Recent News

Editor's Picks

Latest News

©2026- All Right Reserved. Manage By Marketing Sheds