बिहार में दागी नेताओं की पेंशन पर हर महीने खर्च हो रहे लाखों रुपये, कोई हत्या तो कोई रेप केस में जेल में बंद!

vickynedrick@gmail.com | Nedrick News Published: 05 अक्टूबर 2021, 05:30 AM Updated: 05 अक्टूबर 2021, 05:30 AM
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बिहार के ऐसे कई नेता हैं, जो वैसे तो कई गंभीर मामलों में घिरे हुए हैं, लेकिन फिर भी वो टेंशन फ्री हैं। क्योंकि उनका खर्चा जो बिहार सरकार उठा रही है। कई दागी नेताओं को बिहार सरकार की तरफ से पेंशन दी जा रही है। इस पर सरकार का हर महीनों 54 लाख से भी ज्यादा का खर्चा भी हो रहा है।

उस लिस्ट में चारा घोटाले के दोषी लालू प्रसाद यादव से लेकर  मर्डर केस में सजा काट रहे पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह समेत कई नेता शामिल हैं। जिनको अभी भी बिहार सरकार पेंशन दे रही हैं। इन दागी नेताओं को कितनी पेंशन सरकार की तरफ से दी जा रही है। आइए इसके बारे में आपको बता देते हैं…

लालू प्रसाद यादव

सबसे पहले बात करते हैं पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव की। लालू चारा घोटाला मामले में दोषी पाए जा चुके हैं। इस मामले में वो जेल में भी रहे और कुछ महीनों पहले ही वो जमानत पर बाहर हैं। बिहार विधानसभा से लालू यादव को हर महीने 89 हजार रुपए की पेंशन मिलती है। इसके साथ ही लोकसभा से भी उनको पेंशन दी जाती है। 

प्रभुनाथ सिंह 

RJD के बाहुबली नेता प्रभुनाथ सिंह हत्या मामले में जेल में हैं। फिर भी उनको 62 हजार रुपये हर महीने पेंशन मिल दी जा रही है। वो चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित हो चुके थे। प्रभुनाथ के  खिलाफ 40 गंभीर केस दर्ज हैं, लेकिन फिलहाल उनको सिर्फ 1995 के एक हत्याकांड में ही सजा सुनाई गई है। 

राजवल्लभ प्रसाद 

नाबालिग रेप केस में जेल में बंद राजवल्लभ प्रसाद को 71 हजार रुपये हर महीने पेंशन के तौर पर बिहार विधानसभा से मिल रहे हैं। वो बिहार के ऐसे पहले विधायक थे, जिन्हें पद पर रहते हुए सजा हुई। 

आनंद मोहन

पूर्व सांसद आनंद मोहन भी जेल में बंद हैं। वो गोपालगंज के तत्कालीन DM जी. कृष्णैया की हत्या मामले में सजा काट रहे हैं। उनको फिलहाल 47 हजार रुपए पेंशन दी जा रही है। ये पेंशन 14 सालों से उनको मिल रही है।

विजय कृष्ण 

हत्या के केस में पूर्व सांसद विजय कृष्ण 8 सालों से जेल में हैं। उनको 62 हजार रुपए की पेंशन मिल रही है।

जगदीश शर्मा

लिस्ट में चारा घोटाला में चाईबासा कोषागार से गबन मामले में पूर्व सांसद जगदीश शर्मा दोषी पाए जा चुके हैं। कोर्ट ने उनको 5 सालों की सजा सुनाई। साल 2019 में आधी सजा पूरी होने के पर जमानत मिल गई थी। फिलहाल जगदीश शर्मा को बिहार विधानसभा से 1.25 लाख रुपए हर महीने पेंशन के तौर पर मिल रहे हैं। 

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