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2000 के नोटों पर RBI के फ़ैसले से मची खलबली, जानिए इससे जुड़ी एक एक बात

vickynedrick@gmail.com | Nedrick News

Published: 19 May 2023, 12:00 AM | Updated: 19 May 2023, 12:00 AM

RBI action on 2000 – 2016 में 500 और 1000 रुपए के नोटों को बैन करने के बाद अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) 2000 रुपये के नोट को वापस लेने जा रही है. हालांकि, 2000 का नोट ये वैध मुद्रा बना रहेगा. भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से कहा है कि वे तत्काल प्रभाव से 2000 रुपये के नोट जारी करना बंद कर दें. आरबीआई ने स्पष्ट रुप से कहा है कि 30 सितंबर तक ये नोट वैध मुद्रा (सर्कुलेशन) में बने रहेंगे. RBI ने कहा कि आप 23 मई से एक बार में किसी भी बैंक में 20 हजार तक के 2000 के नोट बदले या जमा किए जा सकते हैं.

वहीं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसके लिए बैंकों को स्पेशल विंडो खोलने की सलाह दी है. वहीं, खुद आरबीआई भी नोट बदलने और जमा करने के लिए 19 शाखाएं खोलेगी. 2000 के नोट को लेकर चर्चाएं पहले से ही थी. इस बात के कयास भी लगाए जा रहे थे कि आरबीआई ने इसकी छपाई बंद कर दी है. वहीं, आज आरबीआई की ओर से जो प्रेस रिलीज जारी किया गया, उसमें स्पष्ट रुप से कहा गया है कि 2018-19 में ही RBI ने दो हजार रुपये के नोट को छापना बंद कर दिया था. 2000 के नोट से जुड़े इन सवालों के जवाब आपको जानना चाहिए…

1. RBI ने कहा क्या है?

रिजर्व बैंक 2000 का नोट सर्कुलेशन से वापस लेगा लेकिन मौजूदा नोट अमान्य नहीं होंगे. 2018-19 से इसकी प्रिंटिंग बंद हो गई है.

2. फैसला कब से लागू हो रहा है?

RBI ने अपने सर्कुलर में लिखा है कि वो 2000 के नोट को सर्कुलेशन से बाहर कर रहा है. यह फैसला तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है.

3. नोट बदलने के लिए क्या-क्या करना होगा, इसका पूरा प्रॉसेस क्या होगा?

RBI action on 2000 – बैंक में जाकर इन नोटों को बदला जा सकता है. इसके लिए 30 सिंतबर 2023 तक का समय दिया गया है. बैंक में इसके लिए स्पेशल विंडो खुलेंगे.

4. बाजार में 2000 के नोट से खरीदारी में क्या असर दिख सकता है?

सरकार ने इसे अभी चलन में भले ही बनाकर रखा है लेकिन व्यापारी अब इसके लेनदेन में कतरा सकते हैं.

5. RBI ने नोट बदलने के लिए 30 सितंबर तक का वक्त दिया है। उसके बाद क्या होगा?

तारीख बढ़ाई भी जा सकती है लेकिन आखिरी तारीख का इंतजार न करें. जितनी जल्दी हो सके आप इसे बैंक से बदल लें.

RBI action on 2000

6. किन लोगों के लिए लागू हो रहा है?

यह फैसला सभी के लिए लागू है. हर व्यक्ति जिसके पास 2000 के नोट हैं, उसे 23 सिंतबर से 30 सितंबर तक बैंक में इसे डिपॉजिट या एक्सचेंज करना होगा. एक बार में अधिकतम 20 हजार रुपए कीमत के नोट यानी 10 नोट ही बदले जाएंगे.

7. यह फैसला किसने किया है और क्यों किया है?

‘क्लीन नोट पॉलिसी’ के तहत रिजर्व बैंक ने यह फैसला किया है. लोगों से गुजारिश कि गई है कि वह करेंसी नोट्स पर कुछ भी न लिखें, क्योंकि ऐसा करने से उनका रंग-रूप बिगड़ जाता है और लाइफ भी कम हो जाती है.

8. इससे आम लोगों पर क्या असर होगा?

जिसके भी पास 2 हजार का नोट है उसे बैंक में जाकर बदलना होगा. 2016 में नोटबंदी में 500 और 1000 को नोट को बंद कर दिया गया थ. इसे बदलने के लिए टाइम भी दिया गया था लेकिन लंबी लाइनों के कारण लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ी थी. इस बार भी ऐसा देखने को मिल सकता है.

9. क्या यह फैसला सरकार की ओर से भूल सुधार है?

RBI ने अपने सर्कुलर में बताया है कि 2016 में बंद किए गए 500 और 1000 के नोट की कमी को पूरा करने के लिए 2000 के नोट छापे गए थे. जब पर्याप्त मात्रा में दूसरे डिनोमिनेशन के नोट उपलब्ध हो गए तो 2018-19 में 2000 के नोटों की छपाई बंद कर दी गई.

और पढ़ें: भारत में कब-कब हुई नोटबंदी, 10,000 का नोट हुआ था बैन

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