Delhi Curfew: बाहर जाने के लिए कैसे बनवाएं ई-पास? यहां जान लें इसका तरीका…

👤 vickynedrick@gmail.com | Nedrick News 🕒 Published: 08 जनवरी 2022, 12:00 AM 🔄 Updated: 08 जनवरी 2022, 12:00 AM
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कोरोना से बेकाबू होते हुए हालातों की वजह से देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से वीकेंड कर्फ्यू लगा दिया गया है। दो दिन शनिवार और रविवार ये वीकेंड कर्फ्यू लागू रहेगा। इस दौरान तमाम तरह की गतिविधियों पर रोक लगी रहेगी। शुक्रवार रात 10 बजे से कर्फ्यू शुरू हो गया और सोमवार सुबह 5 बजे खत्म होगा। ऐसे में बाहर जाने के लिए लोगों को ई पास की जरूरत होगी। 

हालांकि ई-पास उत्पादन इकाई, परिवहन सेवा, भंडारण और जरूरी सेवा से जुड़ी दुकानों पर काम करने वाले लोगों को ही मिलेगा। ई-पास के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। लोग जहां काम करते हैं उन्हें वहां के पंजीकरण लाइसेंस, GST नंबर वाला फर्म के लेटर हैड पर लिखकर आवेदन करना है।  

ई-पास बनवाने के लिए दिल्ली सरकार की वेबसाइट www.delhi.gov.in पर जाना होगा। इसके बाद होमपेज पर थोड़ा स्‍क्रॉल करेंगे तो आपको लेटेस्‍ट नोटिफिकेशंस नजर आएंगी। जिसमें आपको नाइट कर्फ्यू या वीकेंड कर्फ्यू लिंक पर क्लिक करना होगा। यहां एक नया पेज खुलेगा। अपने ई-पास टाइप को सलेक्ट करें। नए पेज पर आपको भाषाओं में आगे बढ़ने का विकल्‍प मिलेगा। कर्फ्यू में ई-पास के लिए विकल्‍प चुनें और सबमिट करें।

आपके सामने ई-पास का फॉर्म खुलेगा। यहां आपको अपना नाम, पता, फोन नंबर, पास की अवधि, जिला और किस सेवा के लिए पास बनवा रहे हैं, ये बताना होगा। आपको अपना पहचान पत्र भी अपलोड करना होगा। फाइल की अधिकतम साइज 4 MB होनी चाहिए। साथ ही विजिटिंग कार्ड, दुकान, व्यवसाय का लाइसेंस भी अपलोड करना पड़ेगा।

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