GST on Used Vehicles: 55वीं GST काउंसिल बैठक के बाद पुरानी गाड़ियों पर 18% GST, क्या आम आदमी को टेंशन लेने की जरूरत है?

👤 vickynedrick@gmail.com | Nedrick News 🕒 Published: 27 दिसम्बर 2024, 12:00 AM 🔄 Updated: 27 दिसम्बर 2024, 12:00 AM
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GST on Used Vehicles: 21 दिसंबर 2024 को राजस्थान के जैसलमेर में हुई 55वीं GST काउंसिल की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। इनमें सबसे ज्यादा चर्चा पुरानी और इस्तेमाल की गई गाड़ियों पर लागू किए गए 18% GST (18%  GST on Used Vehicles) को लेकर हो रही है। यह फैसला इलेक्ट्रिक वाहनों सहित सभी प्रकार की सेकंड हैंड गाड़ियों पर लागू होगा। इससे पहले, सेकंड हैंड गाड़ियों पर GST अलग-अलग दरों पर लगाया जाता था।

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नए GST नियम: क्या है बदलाव? (GST on Used Vehicles)

GST काउंसिल ने पुरानी कारों पर GST की दर को 12% से बढ़ाकर 18% कर दिया है। इस बदलाव में निम्नलिखित श्रेणियों की गाड़ियां शामिल हैं:

  1. पेट्रोल और डीजल गाड़ियां जिनकी इंजन क्षमता 1200cc या उससे अधिक है।
  2. 4000mm से अधिक लंबाई वाली गाड़ियां।
  3. 1500cc से अधिक इंजन क्षमता वाली गाड़ियां।
  4. इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EVs)।

यह नया नियम मुख्य रूप से उन व्यक्तियों और कंपनियों पर लागू होगा, जो पुरानी कारों की खरीद और बिक्री का व्यवसाय करते हैं और GST रजिस्टर्ड हैं।

 

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किन पर लागू होगा नया GST?

यह नियम उन डीलर्स और कंपनियों पर लागू होगा जो इस्तेमाल की गई गाड़ियों का व्यवसाय करते हैं। उदाहरण के तौर पर, Spinny, CarDekho, Cars24 जैसी कंपनियां।

  • आम नागरिकों पर यह नियम लागू नहीं होगा। अगर कोई व्यक्ति अपनी पुरानी कार बेचता है, तो उसे GST नहीं देना पड़ेगा।

क्या घाटे में भी देना होगा GST?

एक और बड़ा सवाल यह है कि अगर गाड़ी घाटे में बेची जाती है, तो क्या GST देना होगा?
सरकार ने स्पष्ट किया है कि GST केवल मुनाफे पर ही लागू होगा। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी ने 5 लाख रुपये में कार खरीदी और उसे 6 लाख रुपये में बेचा, तो 1 लाख रुपये के मुनाफे पर 18% GST देना होगा। वहीं, अगर 5 लाख रुपये की कार 4 लाख रुपये में बेची गई और नुकसान हुआ, तो कोई GST नहीं देना होगा।

आम आदमी पर क्या असर पड़ेगा?

आम नागरिक जो व्यक्तिगत रूप से अपनी पुरानी कार बेचते हैं, उन पर यह नियम लागू नहीं होगा। यह सिर्फ उन व्यापारियों और डीलर्स के लिए है जो पुरानी गाड़ियों का व्यवसाय करते हैं।

लोगों में क्यों है कंफ्यूजन?

नए GST नियम के बाद से सोशल मीडिया पर लोग इस फैसले को लेकर सवाल उठा रहे हैं।

  • क्या व्यक्तिगत बिक्री पर भी GST देना होगा?
  • क्या घाटे में बेची गई गाड़ियों पर भी GST लगेगा?

सरकार ने स्पष्ट किया है कि आम लोगों को GST का भुगतान नहीं करना होगा और घाटे में गाड़ियों की बिक्री पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा।

मीडिया और सोशल मीडिया का रिएक्शन

पुरानी गाड़ियों पर नए GST नियमों को लेकर मीडिया और सोशल मीडिया पर चर्चाएं तेज हैं। लोग इसे लेकर सवाल भी उठा रहे हैं और साथ ही कई मीम्स भी वायरल हो रहे हैं।

इसका उद्देश्य और असर

सरकार का उद्देश्य पुरानी गाड़ियों के व्यवसाय को अधिक पारदर्शी बनाना है। यह देखना बाकी है कि इस फैसले से बाजार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, लेकिन फिलहाल यह फैसला डीलर्स और GST रजिस्टर्ड व्यवसायियों तक सीमित है।

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