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ATM से निकल जाए कटे फटे नोट तो क्या करें? ये रहा सबसे आसान उपाय

vickynedrick@gmail.com | Nedrick News

Published: 21 Oct 2023, 12:00 AM | Updated: 21 Oct 2023, 12:00 AM

भारत के कई बैंक हैं जो मशीन द्वारा कैश डिपाजिट करने की सुविधा देते हैं. कैश डिपाजिट मशीन के जरिए हम किसी भी समय कैश डिपाजिट कर सकते हैं ऐसा ही एटीएम भी है जिसके जरीये हम एटीएम कार्ड की मदद कभी भी किसी वक़्त पैसा निकाल सकते हैं लेकिन जहाँ कैश डिपाजिट मशीन गंदे-फटे हुए कपड़े जमा नहीं करती है तो वहीं एटीएम से गंदे-फटे हुए नोट निकलते हैं और इस वजह से हमें काफी परेशानी का सामना करना पड़ता हैं. वहीं इस पोस्ट के जरिये हम आपको इस बात की जानकारी देने जा रहे हैं कि एटीएम से गंदे-फटे नोट आने पर आप क्या कर सकते हैं.

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इस तरह बदल सकते हैं ATM निकले गंदे-फटे नोट

ATM से पैसा निकलने के दौरान गंदे-फटे नोट आते हैं तो आप इन नोटों को आसानी से बदल सकते हैं. RBI के नियम के अनुसार, ATM से कटे-फटे निकलते हैं तो बैंक में बदल सकते हैं और इसके लिए आपको लम्बी लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ेगा. वहीं RBI के नियम के अनुसार, बैंक इसे बदलने से इनकार नहीं कर सकता और नोट बदलने के लिए बैंक में कोई लंबी प्रक्रिया नहीं है साथ ही बैंक में नोट मिनटों में बदले सकते हैं.

वहीँ एटीएम से निकले फटे नोट को नोट को आप उसी बैंक में जाकर बदले जहाँ से जिस बैंक से वो एटीएम लिंक्ड है. वहीं जाकर आपको एक अप्लीकेशन लिखनी होगी. जिसमें आपको पैसे निकालने की तारीख, समय और जिस ATM से निकाला है, उसका नाम मेंशन करना होगा. वहीं अप्लीकेशन के साथ एटीएम से निकली उस स्लिप की कॉपी भी लगानी होती है, अगर स्लिप नहीं निकली हो तो फिर मोबाइल पर आए ट्रांजेक्शन डिटेल की जानकारी देनी होगी. बैंक में सभी डिटेल देने के बाद हाथो-हाथ नोट बदलकर दे दिए जाएंगे.

RBI ने जारी की है गाइडलाइन 

RBI ने अपनी एक गाइडलाइन में जानकारी दी थी कि बैंक कटे-फटे-गंदे नोट को बदलने से इनकार नहीं कर सकता. सभी बैंक अपनी हर ब्रांच में लोगों के कटे-फटे-गंदे नोट बदलेंगे और ऐसा सभी ग्राहकों के साथ किया जाएगा. इसी के साथ RBI ने जुलाई 2016 में एक सर्कुलर में कहा था कि अगर बैंक खराब नोट बदलने से इनकार करते हैं, तो उन पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा और ये सभी बैंकों की सभी ब्रांचेस पर लागू होता है.

वहीँ RBI के मुताबिक ATM से खराब या नकली नोट निकलने की जिम्मेदारी सिर्फ बैंक की होती है. उस एजेंसी की भी नहीं, जिसने नोट ATM में डाले होते हैं. नोट में कोई खराबी है, तो ये बैंक कर्मचारी द्वारा चेक की जानी चाहिए. अगर नोट पर सीरियल नंबर, गांधीजी का वॉटरमार्क और गवर्नर की शपथ दिख रही है, तो बैंक को नोट बदलना ही होगा.

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