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बडगाम चॉपर क्रैश : IAF के ग्रुप कैप्टन दोस्त-दुश्मन की पहचान करने में रहे विफल, सेना ने दिया बर्खास्त करने का आदेश

vickynedrick@gmail.com | Nedrick News Published: 12 Apr 2023, 12:00 AM | Updated: 12 Apr 2023, 12:00 AM

वायु सेना की सैन्य अदालत (जीसीएम) ने एक बड़ी करवाई की है और ये करवाई ग्रुप कैप्टन सुमन राय चौधरी को खिलाफ की गयी. दरअसल, वायु सेना की सैन्य अदालत (जीसीएम) ने ग्रुप कैप्टन सुमन राय चौधरी के बर्खास्त करने की आदेश दिया है लेकिन इस पर अंतिम फैसला वायु सेना के अध्यक्ष द्वारा लिया जाना है. सैन्य अदालत के फैसले को वायु सेना प्रमुख के समक्ष जल्द ही पेश किया जाएगा जिसके बाद आगे की करवाई होगी.

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जानिए क्या है मामला

जानकरी के अनुसार, ये मामला 26 फरवरी 2019 का है जब इंडियन एयरफोर्स के मिराज विमानों ने पाकिस्तान के बालाकोट में घुसकर आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के अड्डे को नेस्तानाबूद कर दिया था. वहीं इस हमले के अगले दिन 27 तारीख की सुबह पाकिस्तान ने जम्मू-कश्मीर में भारत के सैन्य ठिकानों पर हमले की कोशिश की थी और उस समय भारतीय और पाकिस्तानी लड़ाकू जेट नौशेरा में भयंकर हवाई संघर्ष में जूझ रहे थे. इसी दौरान 27 फरवरी 2019 को इंडियन एयरफोर्स के Mi-17 V5 हेलिकॉप्टर को एक मिसाइल से निशाना बनाया गया था.

हेलिकॉप्टर को बनाया गया निशाना 

कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी के अनुसार, भारतीय और पाकिस्तान के बीच संघर्ष के दौरान मिसाइल से हेलीकॉप्टर पर उस समय हमला किया गया जब हेलिकॉप्टर श्रीनगर वापस जा रहा था. इससे हेलिकॉप्टर में सवार भारतीय वायुसेना के छह कर्मी और जमीन पर मौजूद एक नागरिक की मौत हो गई. वहीं इस घटना हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और करवाई करते हुए जनरल कोर्ट मार्शल ने ग्रुप कैप्टन सुमन रॉय चौधरी को बर्खास्त करने का आदेश दिया है. सुमन राय उस समय श्रीनगर वायु सेना स्टेशन के मुख्य परिचालन अधिकारी (सीओओ) के रूप में कार्यरत थे.

‘दोस्त या दुश्मन की पहचान करने वाला सिस्टम था बंद 

वहीं इस मामले की जाँच की गयी तब पाया गया था कि हेलीकॉप्टर में ‘दोस्त या दुश्मन की पहचान’ (आईएफएफ-Identification of Friend or Foe) करने वाला सिस्टम बंद था और ग्राउंड स्टाफ और हेलिकॉप्टर के क्रू दल के बीच संचार और समन्वय में ‘बड़ा गैप’ था. इसी के साथ जांच के दौरान यह भी पता चला कि घटना के वक्त स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिड्यूर का उल्लंघन किया गया था.

ग्रुप कैप्टन को दिया गया बर्खास्त करने का आदेश 

सूत्रों ने कहा कि जीसीएम ने ग्रुप कैप्टन चौधरी को निर्धारित मानदंडों का पालन नहीं करने का दोषी ठहराया, खासकर उन्होंने IFF पर वायु सेना मुख्यालय द्वारा जारी किए गए आदेशों का पालन नहीं किया. वहीं इस मामले में कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी के निष्कर्षों के बाद जनरल कोर्ट मार्शल का गठन किया गया था. घटना की जांच करते हुए कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी ने पाया कि Mi-17 V-5 को एक जमीन से फायर हुए एक मिसाइल से हिट किया गया था और इसके बाद इस मामले में ग्रुप कैप्टन सुमन राय चौधरी सुमन राय को बर्खास्त करने की आदेश दिया है.

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