'तो दिल्ली की चुनी हुई सरकार क्या करेगीं?' इस नए बिल को लेकर केंद्र पर भड़के मुख्यमंत्री केजरीवाल, जानिए पूरा मामला…

vickynedrick@gmail.com | Nedrick News Published: 15 मार्च 2021, 12:00 पूर्वाह्न | Updated: 15 मार्च 2021, 12:00 पूर्वाह्न

एक बार फिर से राजधानी
दिल्ली में राज्य
vs केंद्र सरकार के बीच तकरार की स्थिति बनती दिख
रही है। दरअसल, संसद में
NCT
एक्ट से जुड़ा एक संशोधित बिल पेश किया, जिसको
लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल केंद्र सरकार पर भड़क उठे हैं। इस बिल
के मुताबिक दिल्ली के उपराज्यपाल की ताकत बढ़ेगीं।

केजरीवाल ने किए ट्वीट

इस मसले को लेकर
सोमवार को सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किए और केंद्र की बीजेपी सरकार पर जमकर
हमला बोला। केजरीवाल ट्वीट कर बोले- ‘
दिल्ली की जनता के
द्वारा नकारे जाने के बाद (विधानसभा में 8 सीटें,
MCD उपचुनाव
में 0) अब बीजेपी लोकसभा में एक बिल लेकर आई है। जिसके तहत वो दिल्ली की चुनी हुई
सरकार की शक्तियों को कम करने की कोशिश में हैं।
ये बिल संविधान पीठ के फैसले के विपरीत
है। हम बीजेपी के इस असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक कदम की निंदा करते हैं।’

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इसके
बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री ने एक और ट्वीट किया और इसमें उन्होनें लिखा-
ये बिल कहता है- 1. दिल्ली में सरकार
का मतलब होगा
LG। तो
फिर चुनी हुई सरकार क्या करेगी
? 2. सारी फाइलें LG के पास जाएगीं। ये सुप्रीम कोर्ट के 4 जुलाई 2018 को
दिए फैसले के खिलाफ हैं, जिसमें ये कहा गया था कि फाइल्स
LG के पास नहीं जाएगीं। चुनी हुई सरकार सारे
फैसले लेगी और
LG को
फैसले की कॉपी भेजी जाएगी।’

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क्या है इस बिल में?

बता
दें कि जिस बिल को लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल ने केंद्र पर निशाना साधा, उसके तहत
दिल्ली के उपराज्यपाल को पॉवर में कुछ बढ़ोत्तरी होगीं। इसके मुताबिक विधानसभा से
अलग दिल्ली सरकार को कुछ मामलों के लिए उपराज्यपाल से मंजूरी लेनी होगीं। संशोधनों
के अनुसार
दिल्ली सरकार को विधायिका से जुड़े फैसलों पर LG से 15 दिन पहले और प्रशासनिक फैसलों पर
करीब 7 दिन पहले मंजूरी लेनी पड़ेगी।

वैसे
ऐसा पहली बार बिलकुल भी नहीं है जब कामकाज को लेकर दिल्ली और केंद्र सरकार आमने
सामने आई हो। पहले भी ऐसा कई बार हुआ है। 

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