Bombay High Court scolded Imran Khan: बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को बॉलीवुड अभिनेता इमरान खान को कड़ी फटकार लगाते हुए स्पष्ट किया कि एक विदेशी नागरिक (OCI कार्डधारक) होने के नाते उन्हें भारत में विरोध प्रदर्शनों में हिस्सा लेने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है। मुख्य न्यायाधीश महेश चंद्र त्रिपाठी की पीठ की सख्ती के बाद अभिनेता के वकील ने अदालत में बिना शर्त माफीनामा और भविष्य में किसी भी प्रदर्शन में शामिल न होने का हलफनामा पेश किया।
और पढ़ें: पटाखा बैन पर Supreme Court का बड़ा फैसला! मंजूरी के साथ रखी ये बड़ी शर्त
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार (2 नवंबर 2026) को बॉलीवुड अभिनेता इमरान खान (Imran Khan ) को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि एक ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (OCI) कार्डधारक होने के नाते उनके पास देश में विरोध प्रदर्शनों में शामिल होने का अधिकार नहीं है। मुख्य न्यायाधीश महेश चंद्र त्रिपाठी और जस्टिस अद्वैत एम. सेठना की पीठ ने कहा कि विरोध प्रदर्शन करने का मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। कोर्ट की इस सख्ती के बाद, इमरान खान के वकील ने अदालत में बिना शर्त माफी मांगी और भविष्य में किसी भी प्रदर्शन में शामिल न होने का हलफनामा (अंडरटेकिंग) पेश किया।
क्या है पूरा मामला?
अभिनेता इमरान खान (Imran Khan ) , जो जन्म से अमेरिकी नागरिक हैं और भारत में OCI कार्डधारक हैं, उन्होंने मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में एक विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया था। यह प्रदर्शन मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के विरोध में आयोजित किया गया था।
इस प्रदर्शन में शामिल होने के कारण विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (FRRO) ने उन्हें 28 अक्टूबर 2026 तक भारत छोड़ने का नोटिस (‘लीव इंडिया’ नोटिस) जारी किया था। इमरान खान ने इसी नोटिस को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी है।
कोर्ट की कड़ी फटकार
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा, “आप भारतीय नागरिक नहीं हैं। SIR (विशेष गहन पुनरीक्षण) से आपका दूर-दूर तक कोई लेना-देना नहीं है, तो आप इन प्रदर्शनों में कैसे चले गए? यह उकसाने वाली हरकत है।” अदालत ने यह भी सवाल उठाया कि भारत में रहने और कमाने के बावजूद उन्होंने यहां की नागरिकता क्यों नहीं ली।
Imran Khan को मिली अंतरिम राहत
कोर्ट द्वारा फटकार लगाए जाने के बाद अभिनेता के वकील ने तुरंत माफीनामा और अंडरटेकिंग पेश की। इस पर विचार करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने इमरान खान को बड़ी अंतरिम राहत दी है और FRRO के ‘भारत छोड़ो नोटिस’ पर लगी रोक को 7 दिसंबर 2026 तक बढ़ा दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई अब 7 दिसंबर को होगी, तब तक इमरान खान भारत में रह सकेंगे।












































