HSRP traffic rule: जानें क्या है ये नया कानून और कितना लगेगा जुर्माना, परिवहन विभाग ने आवेदन की बढ़ाई तिथि

vickynedrick@gmail.com | Nedrick News

Published: 02 Aug 2024, 12:00 AM | Updated: 02 Aug 2024, 12:00 AM

अगस्त का महीना शुरू होते ही राजस्थान में नए ट्रैफिक कानून लागू हो गए हैं। जिसके तहत जिन वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (HRSP) नहीं लगी होगी, उन पर 5000 रुपए तक का जुर्माना लगेगा। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने की आखिरी तारीख 31 जुलाई थी। पिछले साल दिसंबर यानी 2023 में इसे लेकर निर्देश जारी किए गए थे। फिर भी आंकड़ों पर गौर करें तो अभी तक 28 लाख से ज्यादा वाहनों की नंबर प्लेट नहीं लग पाई हैं। इस वजह से अब ट्रैफिक पुलिस इन वाहनों पर जुर्माने के तौर पर भारी भरकम फीस वसूलेगी। लेकिन अब घबराने की जरूरत नहीं क्योंकि परिवहन विभाग ने आवेदन की तिथि बढ़ा दी है। वाहनों में लगाई जाने वाली हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए अब 10 अगस्त तक आवेदन किया जा सकेगा।

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5000 रुपए तक का लग सकता है जुर्माना

राजस्थान के परिवहन विभाग ने दिसंबर 2023 से सभी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के निर्देश जारी किए हैं। परिवहन विभाग ने हाल ही में ऑनलाइन नंबर प्लेट आवेदन प्रक्रिया शुरू की है। यह आज यानी 31 जुलाई को समाप्त हो रही है। इसके बाद 1 अगस्त से पुलिस उन वाहनों पर कार्रवाई करेगी, जिनमें हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगी पाई गई। इस कार्रवाई में पुलिस वाहनों पर 5000 रुपये तक का चालान काटेगी। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगवाने वाले वाहन चालकों को अब गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं।

इस वजह से लाया जा रहा है कानून

हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अधिकारियों को अपराध से निपटने में सहायता करती हैं। ये प्लेटें एल्युमिनियम जैसी उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री से बनी होती हैं, इसलिए इन्हें आसानी से बदला नहीं जा सकता। हर प्लेट में एक विशिष्ट पहचान संख्या होती है, जो अधिकारियों को किसी भी वाहन का आसानी से पता लगाने में मदद करती है। यह सुविधा न केवल चोरी हुए वाहनों की बरामदगी में सहायता करती है, बल्कि चोरों को उन्हें चुराने से भी रोकती है।

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नंबर प्लेट लगाने के लिए इतना चुकाना होगा पैसा

परिवहन विभाग हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के नियम को सख्ती से लागू करेगा। यह नियम पांच साल से पुराने सभी वाहनों पर लागू होगा। दोपहिया वाहनों के लिए शुल्क 425 रुपये, कारों के लिए 695 रुपये, मध्यम और भारी ट्रकों के लिए 730 रुपये और ट्रैक्टर और कृषि वाहनों के लिए 495 रुपये तय किया गया है।

HSRP लगवाने के लिए आवेदन प्रक्रिया

आप अपनी सुविधानुसार किसी भी अधिकृत वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करते समय आपको अपने वाहन के दस्तावेजों जैसे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC), प्रदूषण नियंत्रण सर्टिफिकेट (PUC) आदि की आवश्यकता होगी। आवेदन करने के बाद आपको निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा। आप भुगतान ऑनलाइन या किसी अधिकृत केंद्र पर जाकर कर सकते हैं। भुगतान करने के बाद आपको तय समय के भीतर HSRP मिल जाएगी। आप इसे किसी भी अधिकृत केंद्र पर जाकर लगवा सकते हैं या फिर घर पर भी लगवा सकते हैं।

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