Vande Mataram: क्या आप जानते हैं कि अब तक भारत में राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम’ का अपमान करने पर कोई कानूनी सजा नहीं थी? जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना! लेकिन अब यह हमेशा के लिए बदलने जा रहा है। तो चलिए इस लेख के जरिए जानते हैं कि इस नए कानून के तहत क्या प्रावधान लाया जा रहा है।
क्या है नया कानूनी प्रावधान?
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संसद के आगामी मानसून सत्र में एक ऐतिहासिक बिल ला रहे हैं-‘राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक, 2026’। इस नए कानून के तहत अगर कोई भी जानबूझकर ‘वंदे मातरम’ का अपमान करता है, इसके गायन को रोकता है, या किसी सभा में बाधा डालता है, तो उसे सीधे 3 साल तक की जेल, भारी जुर्माना या दोनों भुगतना होगा।
Vande Mataram के लिए कोई वैधानिक नियम नहीं
दरअसल, साल 1971 के मौजूदा कानून में यह कड़ा प्रावधान सिर्फ राष्ट्रगान ‘जन गण मन’, हमारे तिरंगे और संविधान के अपमान पर ही लागू था। राष्ट्रीय गीत इस कानूनी संरक्षण से बाहर था। सुप्रीम कोर्ट भी पहले कह चुका था कि वंदे मातरम के लिए कोई वैधानिक नियम नहीं हैं,
लेकिन अब इस नए संशोधन से ‘वंदे मातरम’ को भी राष्ट्रगान के बराबर का दर्जा और पूरा कानूनी संरक्षण मिल जाएगा। केंद्रीय कैबिनेट इस बिल को हरी झंडी दे चुकी है।
हालांकि, सरकार के सूत्रों ने यह साफ किया है कि इस कानून का मकसद वंदे मातरम गाना अनिवार्य (Compulsory) करना नहीं है, बल्कि सिर्फ इसका अपमान करने वालों को रोकना है।
Vande Mataramको लेकर गृह मंत्रालय के नए निर्देश
केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने हाल ही में राष्ट्रीय गीत के सम्मान को लेकर कुछ अहम गाइडलाइंस भी जारी की हैं। जिसमे सभी आधिकारिक और सरकारी कार्यक्रमों में जहाँ राष्ट्रगान बजाया या गाया जाता है, वहाँ राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम’ को भी प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
यदि किसी कार्यक्रम में दोनों को एक साथ प्रस्तुत किया जा रहा है, तो पहले राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम (Vande Mataram) गाया या बजाया जाएगा और उसके ठीक बाद राष्ट्रगान की प्रस्तुति होगी। इसके अलावा, गायन के दौरान शब्दों की शुद्धता, सही लिपि और सटीक उच्चारण पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए हैं।
केंद्र सरकार मानसून सत्र 20 जुलाई 2026 में ‘राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम (संशोधन) विधेयक, 2026’ पेश करने वाली है, जिसके तहत राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम’ का अपमान करना दंडनीय अपराध बन जाएगा। यह प्रस्तावित कानून ‘वंदे मातरम’ को राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज के समान कानूनी सुरक्षा और गरिमा प्रदान करेगा।




























