Punjab Women 1500 Scheme: चुनावी वादों को अमलीजामा पहनाने की कड़ी में पंजाब की AAP सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। 2022 के विधानसभा चुनाव में किए गए प्रमुख वादे को पूरा करते हुए सरकार ने ‘मुख्यमंत्री मावां-धीयां (मां-बेटी) सत्कार योजना’ (MukhyaMantri Mawan Dhiyan Satkar Yojana) का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस योजना के तहत राज्य की महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता दी जाएगी। खास बात यह है कि आगामी 13 अप्रैल (बैसाखी) से इसके लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जिससे प्रदेश की लाखों महिलाओं को सीधा लाभ मिलेगा।
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क्या है योजना?
इस योजना के तहत पंजाब की 18 वर्ष से अधिक आयु की पात्र महिलाओं को आर्थिक मदद दी जाएगी। इसमें जनरल कैटेगरी की महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपये और अनुसूचित जाति (SC) की महिलाओं को 1,500 रुपये मिलेंगे। सरकार का लक्ष्य है कि इस वित्तीय सहायता से महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त बनें और उन्हें अपनी छोटी-बड़ी जरूरतों के लिए किसी दूसरे पर निर्भर न रहना पड़े।
कौन ले सकता है लाभ?
- मूल निवासी: महिला पंजाब की स्थायी निवासी होनी चाहिए।
- आयु सीमा: महिला की उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- एक परिवार, कई लाभ: इस योजना की सबसे बड़ी खूबी यह है कि एक ही परिवार की सभी पात्र महिलाएं (जैसे सास, बहू और बेटी) अलग-अलग लाभ ले सकती हैं।
- पेंशनभोगी भी पात्र: जो महिलाएं पहले से बुढ़ापा, विधवा या दिव्यांग पेंशन ले रही हैं, उन्हें उस पेंशन के साथ-साथ इस योजना के पैसे भी मिलेंगे।
- कामकाजी महिलाएं: आंगनबाड़ी वर्कर, मिड-डे मील वर्कर और प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाली महिलाएं भी इस योजना के लिए पूरी तरह पात्र हैं।
- जरूरी दस्तावेज: आवेदन के लिए आधार कार्ड, वोटर आईडी और बैंक खाता (जो आधार से लिंक हो) होना अनिवार्य है।
किन्हें नहीं मिलेगा लाभ?
इस योजना के दायरे से कुछ श्रेणियों को बाहर रखा गया है, ताकि लाभ ज़रूरतमंदों तक ही पहुंचे:
- आयकर दाता (Income Tax Payers): वे महिलाएं या उनके परिवार जो इनकम टैक्स भरते हैं।
- सरकारी कर्मचारी: केंद्र या राज्य सरकार के मौजूदा कर्मचारी और पेंशनभोगी (Retirees) भी इस योजना के पात्र नहीं होंगे।
- राजनीतिक परिवार: वर्तमान या पूर्व सांसद (MP), विधायक (MLA) और उनके परिवार के सदस्य।
- बोर्ड/निगम कर्मचारी: सरकारी बोर्डों, नगर निगमों या स्वायत्त निकायों में काम करने वाले कर्मचारी।
कहां और कैसे करें आवेदन?
योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं को आवेदन फॉर्म भरना होगा। इसके लिए सरकार ने 13 अप्रैल 2026 (बैसाखी) से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू करने का ऐलान किया है। और महिलाएं अपने पास के आंगनबाड़ी केंद्रों या सेवा केंद्रों (Sewa Kendras) पर जाकर मुफ्त में आवेदन कर सकेंगी। साथ में ये दस्तावेज लगाने होंगे:
- आधार कार्ड: जिस पर पंजाब का पता (Address) होना अनिवार्य है।
- वोटर आईडी: पहचान और पते के प्रमाण के लिए।
- बैंक पासबुक: पैसा सीधा बैंक खाते में (DBT के जरिए) आएगा, इसलिए पासबुक की फोटोकॉपी जरूरी है।
- जाति प्रमाण पत्र: यदि महिला अनुसूचित जाति (SC) से है और 1,500 की सहायता चाहती है।
सरकार की तैयारी और निगरानी
योजना को पारदर्शी तरीके से लागू करने के लिए हर जिले के डिप्टी कमिश्नर (DC) को नोडल अधिकारी बनाया गया है। गांवों और वार्ड स्तर पर महिलाओं की मदद के लिए फैसिलिटेटर और मोबिलाइजर्स तैनात किए जाएंगे। योजना में किसी भी तरह का फर्जीवाड़ा रोकने के लिए सरकार ने विशेष मोबाइल ऐप और रियल-टाइम डैशबोर्ड भी तैयार किया है, जिससे आवेदन की स्थिति और भुगतान पर सीधी नजर रखी जा सकेगी।
एक पुराना वादा अब पूरा
यह योजना (MukhyaMantri Mawan Dhiyan Satkar) आम आदमी पार्टी का 2022 चुनाव का सबसे बड़ा वादा था, जिसे अब अमलीजामा पहना दिया गया है। सरकार ने 2 अप्रैल 2026 से इसे प्रभावी कर दिया है, यानी इसी तारीख से योजना लागू मानी जाएगी। कुल मिलाकर ‘मुख्यमंत्री मावां-धीयां सत्कार योजना’ पंजाब की महिलाओं के लिए (Punjab Women 1500 Scheme) बड़ी राहत लेकर आई है, जिससे न केवल उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, बल्कि वे और भी अधिक आत्मनिर्भर बन सकेंगी।






























