सोशल मीडिया पर वायरल हो जाए निजी फोटो तो ऐसे करें डिलीट, जानें कानूनी और तकनीकी प्रक्रिया

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सोशल मीडिया पर फर्जी आईडी बनाकर लड़कियों और महिलाओं के अश्लील वीडियो, फोटो वायरल करने के मामले बढ़ते जा रहे हैं। कुछ मामलों में तो लड़की का बॉयफ्रेंड ही ब्रेकअप के बाद उसके इंटीमेट वीडियो वायरल कर देता है। ऐसे मामलों में लड़कियां समाज के डर से आगे आकर पुलिस की मदद लेने से झिझकती हैं, वहीं कुछ जो पुलिस की मदद लेने का फैसला करती हैं, उन्हें भी जल्द राहत नहीं मिलती। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि अगर किसी का इंटिमेट या प्राइवेट वीडियो लीक हो जाए या वायरल हो जाए तो उसे जल्द से जल्द हटाने के लिए क्या करना चाहिए।

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डीपफेक का शिकार

आजकल ज्यादातर मामले डीपफेक से जुड़े होते हैं, जिसमें कुछ टूल्स की मदद से किसी की फर्जी अश्लील फोटो या वीडियो बनाई जाती है। कई मामलों में देखा गया है कि ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी शेयर की जाती हैं। अगर आप ऐसे किसी हादसे का शिकार हो जाएं तो आसानी से बच सकते हैं। इसके लिए आपको एक वेबसाइट पर जाकर मामले की पूरी जानकारी देनी होगी और वह फोटो इंटरनेट से आसानी से डिलीट हो जाएगी।

ऐसे हटाए फोटो

अगर किसी भी सोशल मीडिया साइट पर आपकी या आपके किसी जानने वाले की कोई आपत्तिजनक तस्वीर दिख रही है तो सबसे पहले आपको https://www.stopncii.org/ पर जाना होगा। यहां आपको अपना केस बनाना होगा और उसके बाद सभी आवश्यक विवरण दर्ज करना होगा।

ऊपर बताए गए स्टेप्स को फॉलो करने के बाद आपको उस फोटो को अपलोड करना होगा और पूरी प्रक्रिया को फॉलो करना होगा। यहां आपको बता दें कि आप एक केस में अधिकतम 20 फोटो सेलेक्ट कर सकते हैं। जांच के बाद इन तस्वीरों को इंटरनेट से हटा दिया जाएगा।

इन बातों का रखें ध्यान

इस प्रक्रिया को अपनाने से पहले आपको यह ध्यान रखना होगा कि ऐसे मामले में केवल 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों की ही मदद की जा सकती है। यदि आपकी आयु 18 वर्ष से कम है, तो प्रक्रिया अलग है। कोई भी केस बनाते समय आपको अपनी उम्र का चयन करना होगा। जैसे ही आप 18 वर्ष से कम आयु का चयन करेंगे, आपको कुछ अन्य विकल्प मिलेंगे। आप इन विकल्पों पर जाकर आगे की जानकारी पा सकते हैं।

कानूनी प्रक्रिया के बारे में भी जानें

अगर आप कानूनी प्रक्रिया का सहारा लेना चाहते हैं तो आपत्तिजनक वीडियो का स्क्रीन शॉट लेकर सीधे साइबर सेल में शिकायत कर सकते हैं या फिर आपको वीडियो का लिंक और यूआरएल साइबर सेल को देना होगा। अगर मामला पहले से ही आईटी एक्ट के तहत दर्ज है तो आप इसकी एफआईआर कॉपी के जरिए भी शिकायत कर सकते हैं। आप सीधे पुलिस की वेबसाइट पर भी शिकायत कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद साइबर सेल को मामले की पूरी जानकारी देनी होगी।

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