Budget 2023 : वित्त मंत्री ने गरीबों और जरूरतमंदों के लिए करी बड़ी घोषणा,फ्री में मिलेगा अनाज

vickynedrick@gmail.com | Nedrick News Published: 01 फ़रवरी 2023, 05:30 AM Updated: 01 फ़रवरी 2023, 05:30 AM
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वित्त मंत्री ने किया प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को एक और साल बढ़ाने का ऐलान

1 फरवरी 2023 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman)साल 2023 का बजट पेश किया है. वहीं  संसद में पेश हुआ ये बजट मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट है. वहीं इस बजट  में वित्त मंत्री ने गरीबों और जरूरतमंदों के लिए एक बड़ी घोषणा करी है और ये घोषणा फ्री अनाज देने को लेकर है. 

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एक साल तक हर महीने मिलेगा फ्री अनाज

कोरोना महामारी के दौरान भारत सरकार द्वारा शुरू की गयी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को एक और साल बढ़ाने का ऐलान किया है. इस ऐलान के बाद गरीबों को पांच किलो अनाज के साथ और पांच किलो अनाज दिया जाएगा. 

2020 में हुई थी इस योजना की शुरुआत

भारत सरकार ने इस योजना की शुरुआत मार्च 2020 में कोरोना महामारी के दौरान की थी जिससे भारत में किसी को भी भूखा न सोना पड़े. इसमें गरीबों या जरूरतमंदों को 5 किलो मुफ्त अनाज दिया जाता है. सरकार की इस योजना के तहत 80 करोड़ गरीब लोगों को फ्री राशन का लाभ दिया जा रहा है.

योजना को बंद करने वाली थी सरकार 

सरकार ने इस योजना को सितम्बर में बंद करने का प्लान किया था लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर दिसम्बर तक कर दिया गया और अब सरकार ने इसे एक साल के लिए बढ़ाने का ऐलान कर दिया है. इसके तहत गरीब और जरूरत मंद लोग हर महीने 5 किलो अनाज पा सकते हैं. चूंकि यह योजना गरीबों के लिए लाई गई है, इसलिए बीपीएल कार्ड वाले परिवारों को ही इसके तहत लाभ मिल सकता है. 

टैक्स में भी दी बड़ी राहत 

वहीं वित्त मंत्री द्वारा मिडिल क्लास (middle class) के लिए की गयी घोषणा के अनुसार, 7 लाख तक की सालाना कमाई करने वालों को अब कोई टैक्स नहीं देना होगा, लेकिन ये सुविधा सिर्फ उनके लिए ही है जो नया टैक्स सिस्टम (New Tax Sysyem) चुनते हैं. वहीं इस घोषणा के अनुसार, वित्तमंत्री ने आयकर छूट की सीमा बढ़ाते हुए 7 लाख कर दी है. 7 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। 9 लाख रुपए सालाना आय वालों को सिर्फ 45000 का टैक्स देना होगा. 15.5 लाख की सैलरी पाने वालों को 52,500 रुपए का फायदा होगा। वित्तमंत्री ने कहा कि 12 से 15 लाख की आय करने वालों को 20 प्रतिशत का टैक्स देना होगा. वहीं पुराने टैक्स सिस्टम के तहत अब भी टैक्स छूट की लिमिट 5 लाख रुपए पर ही बनी हुई है.

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