हिंदू पक्ष के हक में आया फैसला…हर हर महादेव के लगे नारे…ये हिंदू समुदाय की जीत- याचिकाकर्ता

vickynedrick@gmail.com | Nedrick News Published: 12 Sep 2022, 12:00 AM | Updated: 12 Sep 2022, 12:00 AM

श्रृंगार गौरी-ज्ञानवापी मस्जिद पर वाराणसी अदालत का आया बड़ा फैसला


आज 12 सितम्बर को उत्तर प्रदेश(Uttar Pradesh) के वाराणसी जिला अदालत ने श्रृंगार गौरी-ज्ञानवापी मस्जिद मामले में हिंदू पक्ष की तरफ फैसला सुनाते हुए ज्ञानवापी मस्जिद की परिसर में स्थित श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजा की याचिका को ‘सुनने योग्य’ माना है। सूत्रों के अनुसार अदालत ने कहा है कि श्रृंगार गौरी-ज्ञानवापी मस्जिद मामले में दायर याचिका राखी सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य अदालत में सुनवाई के योग्य है। अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख 22 सितम्बर को दी है। 

हिन्दू पक्ष के वकील ने अदालत में हो रही सुनवाई के बाद कहा है कि न्यायालय ने हमारी पक्ष को स्वीकार किया है तथा मुस्लिम पक्ष के आवेदन को खारिज कर दिया है। वरिष्ठ जज अजय कृष्ण विश्वेश ने ज्ञानवापी मस्जिद याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि यह याचिका विचारणीय है इसलिए पांच महिलाओं द्वारा दायर याचिका की सुनवाई होगी। हिंदू पक्ष के वकील ने आगे बताया कि अदालत ने इस मामले पर अगली सुनवाई की तारीख 22 सितंबर को दी है।

मई में देश की उच्च न्यायालय ने वाराणसी अदालत को इस मामले पर सुनवाई करने के लिए स्थानांतरित किया था जहाँ यह तय करना था की यह मामला अदालत में सुनवाई होने योग्य है भी या नहीं।

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दोनों पक्षों ने अपना-अपना किया है दावा

हिंदू पक्ष के वकील ने अदालत में यह दावा किया था कि ज्ञानवापी मस्जिद-शृंगार गौरी परिसर के वीडियोग्राफिक सर्वेक्षण के दौरान वहां के बज़ुखाने में एक शिवलिंग मिला था, लेकिन मुस्लिम पक्ष ने इस दावे का विरोध किया था। मुस्लिम पक्ष के वकील ने कहा है कि हमने अदालत के सामने सारी बातें कानून के तहत, रखी हैं. उन्होंने आगे कहा कि फैसला अगर हमारे पक्ष में नहीं आता है तो भी हम हार नहीं मानेंगे और आगे देखेंगे कि इस विषय पर और क्या किया जा सकता है।

वाराणसी में दोनों पक्षों के लोगों ने अपनी-अपनी राय इस मामले पर दी है। हिन्दू पक्ष का कहना है कि श्रृंगार गौरी-ज्ञानवापी मस्जिद मामला बिल्कुल सुनने योग्य है और अदालत द्वारा जल्द से जल्द इस पूरे मामले पर आखिरी निर्णय भी लिया जाना चाहिए। हिन्दु पक्ष का कहना है कि, उन्हें पूरी उम्मीद है फैसला उनके पक्ष में आएगा तो वहीं, मुस्लिम पक्ष अपना धर्म का तर्क रख कर इस पर सुनवाई नहीं किए जाने की बात कर रहे हैं.

 प्रशासन पूरी तरह अलर्ट

अदालत का फैसला आने से पहले वाराणसी प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। रविवार को पुलिस आयुक्त ए सतीश गणेश ने बताया है कि वाराणसी आयुक्तालय में आदेश जारी किया है और अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में धार्मिक नेताओं से बातचीत करने को कहा गया है ताकि वाराणसी और ज्ञानवापी मस्जिद क्षेत्र में शांति बनी रहे ।

क्या है पूरा मामला

श्रृंगार गौरी मंदिर, वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के एक दीवाल पर स्थित है। पिछले अप्रैल में पांच महिलाओं ने याचिका दायर की थी जिसमे उन्होंने ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मंदिर में रोजाना दर्शन पूजा करने के लिए याचिका दायर की थी। इस मस्जिद परिसर के अंदर शृंगार गौरी का मंदिर ठीक कशी विश्वनाथ मंदिर के सामने है जिस कारण हिन्दू महिलाओं ने यहाँ रोजाना पूजा अर्चना करने के लिए अदालत में याचिका दायर की थी। 

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