Kasganj case: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा, यौन उत्पीड़न, बलात्कार नहीं
Kasganj news: हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कासगंज के एक मामले में महत्वपूर्ण टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि नाबालिग पीड़िता के स्तनों को छूना, उसके पायजामे का नाड़ा तोड़ना, और उसे पुलिया के नीचे खींचना बलात्कार या बलात्कार के प्रयास की श्रेणी में नहीं आता। बल्कि, यह यौन उत्पीड़न के अंतर्गत आता है।...
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