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Kolkata Rape Murder Case: दोषी को उम्रकैद की सजा पर ममता सरकार ने जताई नाराज़गी, हाई कोर्ट में मौत की सजा की अपील

vickynedrick@gmail.com | Nedrick News Published: 21 Jan 2025, 12:00 AM | Updated: 21 Jan 2025, 12:00 AM

Kolkata Rape Murder Case: पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए रेप और हत्या के मामले में दोषी संजय रॉय को सियालदाह सत्र अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस फैसले पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कड़ी नाराज़गी जताई और कहा कि यह “Rarest of Rare” मामला है, जिसमें मृत्युदंड अनिवार्य है। राज्य सरकार ने इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट का रुख करते हुए दोषी को फांसी देने की अपील की है।

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मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की प्रतिक्रिया- Kolkata Rape Murder Case

सजा सुनाए जाने के तुरंत बाद ममता बनर्जी ने दोषी को उम्रकैद देने के फैसले को नकारते हुए कहा कि यह फैसला उनके लिए अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा,
“यह जघन्य अपराध है और मैं सजा से सहमत नहीं हूं। हमने मृत्युदंड की मांग की थी, लेकिन अदालत ने इसे Rarest of Rare मामला नहीं माना। अगर यह मामला कोलकाता पुलिस के पास रहता, तो हम सुनिश्चित करते कि दोषी को फांसी की सजा मिले।”

उन्होंने सोशल मीडिया पर भी पोस्ट कर अपनी नाराजगी व्यक्त की और कहा कि राज्य सरकार दोषी को मृत्युदंड दिलाने के लिए हरसंभव कदम उठाएगी।

कोर्ट का फैसला

सियालदाह की सत्र अदालत ने सोमवार को सुनवाई के बाद संजय रॉय को उम्रकैद की सजा सुनाई। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि दोषी को जीवनभर जेल में रहना होगा। इसके साथ ही संजय पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।

अदालत ने कहा कि यह मामला दुर्लभतम (Rarest of Rare) की श्रेणी में नहीं आता, इसलिए फांसी की सजा नहीं दी जा सकती। जज अनिर्बान दास ने कहा, “मैंने सभी सुबूतों, गवाहों और दलीलों की गहराई से जांच की है और पाया है कि आरोपी दोषी है। उसे सजा मिलनी ही चाहिए।”

दोषी का दावा: मुझे फंसाया गया है

सजा सुनाने से पहले जज ने दोषी से पूछा कि वह अपनी सजा पर क्या कहना चाहता है। इस पर संजय ने दावा किया कि उसे गलत तरीके से फंसाया गया है। उसने कहा,
“मैं हमेशा रुद्राक्ष की माला पहनता हूं। अगर मैंने अपराध किया होता तो माला क्राइम सीन में ही टूट जाती। मुझसे जबरदस्ती कागजातों पर साइन करवाए गए हैं।”

हालांकि, अदालत ने इन दावों को खारिज कर दिया और उसे दोषी ठहराया।

मामले पर ममता सरकार का रुख

सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि यह मामला महिलाओं की सुरक्षा और न्याय का मुद्दा है। उन्होंने दोषी को मृत्युदंड देने के लिए हाई कोर्ट में अपील की है। उन्होंने कहा,
“अगर उसे सिर्फ उम्रकैद दी जाती है, तो वह पैरोल लेकर बाहर आ सकता है। यह न्याय के साथ अन्याय होगा। हम हाई कोर्ट में जाएंगे और मृत्युदंड की मांग करेंगे।”

पीड़िता के परिवार की मांग

इस मामले में पीड़िता के परिवार ने भी कोर्ट के फैसले पर असंतोष जताया है। परिवार ने कहा,
“हमने फांसी की सजा की उम्मीद की थी। यह फैसला हमें निराश करता है। हम चाहते हैं कि दोषी को सख्त से सख्त सजा मिले।”

मामले का घटनाक्रम

  • घटना: आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और हत्या।
  • दोषी: संजय रॉय।
  • सजा: सियालदाह सत्र अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई।
  • राज्य सरकार की अपील: सजा-ए-मौत की मांग करते हुए हाई कोर्ट में अपील।

न्याय के लिए लड़ाई जारी

कोलकाता रेप-मर्डर केस ने राज्य और देशभर में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर गंभीर बहस छेड़ दी है। ममता सरकार का यह कदम न्याय सुनिश्चित करने और समाज में अपराधियों के खिलाफ सख्त संदेश देने की दिशा में उठाया गया है।

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