जम्मू-कश्मीर: आर्टिकल 370 हटने के दो साल पूरे, राज्य में हुए हैं अब तक ये 5 बड़े बदलाव

vickynedrick@gmail.com | Nedrick News Published: 05 Aug 2021, 12:00 AM | Updated: 05 Aug 2021, 12:00 AM

बीजेपी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में जम्मू कश्मीर से धार 370 को हटा दिया था। 5 अगस्त 2019 को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने लोकसभा में बिल पास करते हुए अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी कर दिया था और इस राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेश (जम्मू-कश्मीर और लद्दाख) में विभाजित कर दिया। आज इसकी दूसरी सालगिरह है। 

केंद्र सरकार की ओर से जम्मू कश्मीर में कई कामों को शुभारंभ किया गया है। पिछले 2 सालों में जम्मू कश्मीर से जुड़े कई प्रावधानों में बदलाव किया गया है। आइए जम्मू कश्मीर और लद्दाख में हुए कुछ बदलावों पर नजर डालते हैं और समझते है…

#5.जमीन खरीदना संभव

केंद्र सरकार ने घाटी से बाहर के लोगों को कश्मीर में गैर-कृषि योग्य जमीन खरीदने की अनुमति दे दी है। पहले जम्मू-कश्मीर में बाहर के लोग जमीन नहीं खरीद सकते थे। दूसरी ओर घाटी में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार के इस कदम को काफी महत्वपूर्ण माना जाता है।

#4. पत्थरबाजों को पासपोर्ट नहीं

अनुच्छेद-370 को समाप्त होने के बाद हाल ही में केंद्रशासित प्रदेश की सरकार की ओर से आदेश जारी किया गया कि राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में शामिल लोगों के लिए पासपोर्ट जारी नहीं किया जाएगा। सरकार की से कहा गया था कि सरकारी नियुक्तियो में पत्थरबाजी और दूसरी राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में शामिल लोगों को सुरक्षा एजेंसियों को हरी झंडी नहीं देंगी।

#3. स्थानीय निवासी का दर्जा

जम्मू-कश्मीर में पहले बाहर के लोग स्थायी निवासी नहीं बन पाते थे लेकिन अब सरकार ने नियमों में बदलाव करते हुए दूसरे राज्यों के ऐसे पुरुषों को वहां का स्थायी निवासी बनाने की व्यवस्था कर दी है, जिन्होंने जम्मू-कश्मीर की लड़की से शादी की हो। अभी तक ऐसे मामलों में महिला के पति और बच्चों को जम्मू-कश्मीर का स्थायी निवासी नहीं माना जाता था।

#2. सत्ता का विकेंद्रीकरण

जम्मू-कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा वापस लेने के बाद केंद्र सरकार ने वहां सत्ता के विकेंद्रीकरण के प्रयास किए। जिसके तहत जम्मू-कश्मीर में पंचायत चुनाव और बीडीसी चुनाव कराए गए है।

#1. सरकारी इमारतों पर तिरंगा

जम्मू-कश्मीर भारत का हिस्सा है लेकिन पहले इस राज्य का अपना अलग ही झंडा था। साल 2019 में अनुच्छेद 370 हटने के करीब 20 दिनों बाद सचिवालय से जम्मू कश्मीर का झंडा हटाकर पहली बार तिरंगा झंडा फहराया गया। उसके बाद राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों और संवैधानिक संस्थानों पर तिरंगा झंडा फहराया जाने लगा।

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